शेखपुरा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 464 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निबटारा किया गया. इस दौरान सबसे ज्यादा बैंक से संबंधित 281 मामलों का निपटारा करते हुए उसमें दो करोड़ नौ लाख 31 हजार रुपए का समझौता किया गया. बैंकों में सबसे ज्यादा 98 मामले भारतीय स्टेट बैंक के सुलझाये गये. जबकि ग्रामीण बैंक के 67, यूको बैंक के 56, पीएनबी के 27 मामलों का निबटारा किया गया. इस दौरान बैंक के सर्टिफिकेट केस के 104 मामलों का भी निबटारा किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित कुल 79 सुलहनीय मामलों का निबटारा किया गया. साल के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी. लोक अदालत की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रभारी प्रधान जिला जज राकेश कुमार रजक ने एडीजे कुमार अविनाश, सीजेएम विभा रानी, एसीजेएम रोहित कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों और जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार के साथ दीप जलाकर उद्घाटन किया. उद्घाटन अवसर पर अपने मुकदमा के समझौता को लेकर पहुंचे लोक अदालत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी दीप जलाने का अवसर दिया गया. लोक अदालत में निपटाये गये मामले अंतिम निर्णय : इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया गया की लोक अदालत में निपटाये गये मामले अंतिम होते हैं. उसमें पक्षकारों द्वारा अपील या रिवीजन नहीं किया जाता है. इससे दोनों विवादित पक्षों के बीच सद्भाव और मधुर संबंध भी स्थापित हो जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में छोटे-छोटे मामले होने से न्यायालय का बोझ भी कम होता है. जिससे दूसरे प्रकार के गंभीर मामलों के विचारण का पर्याप्त समय मिल पाता है. इसके पूर्व समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान जन गण मन से की गयी. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को मिलाकर आठ पीठ का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालय कर्मियों के साथ जिले के विभिन्न बैंकों के प्रबंधक और कर्मी के साथ जिले के दूर-दूर से आये लोग अपने-अपने मामले अलग-अलग बीच में सुलझाया. विवादों के निबटारे का सुगम-सरल माध्यम है राष्ट्रीय लोक अदालत : राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार सभी लोगों से किये जाने की अपील की गयी. आम लोगों से लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों के निष्पादन हेतु भाग लेने की अपील की गयी. विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट फीस या अन्य खर्च नहीं लगता है. यह विवादों के निपटारा का सुगम व सरल माध्यम है. लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाता है. लोक अदालत के अलावे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सामान्य दिनों में भी मामले का निष्पादन किया जा सकता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रबंधकों के साथ-साथ आम लोगों को धन्यवाद दिया है.
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