Bihar : शराब मामले में एक्साइज कोर्ट का पहला फैसला, दो धंधेबाजों को 6-6 साल की सजा, 2-2 लाख का जुर्माना

Updated at : 05 Apr 2022 10:06 PM (IST)
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Bihar : शराब मामले में एक्साइज कोर्ट का पहला फैसला, दो धंधेबाजों को 6-6 साल की सजा, 2-2 लाख का जुर्माना

आबकारी विशेष न्यायाधीश ने 2 के जज संजय कुमार ने मंगलवार को शराब के दो धंधेबाजों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी. दोषियों पर दो- दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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मुजफ्फरपुर. आबकारी विशेष न्यायाधीश ने 2 के जज संजय कुमार ने मंगलवार को शराब के दो धंधेबाजों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी. दोषियों पर दो- दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा पाने वालों में अहियापुर थाने के मुरादपुर दुल्ला निवासी पिंटू चौधरी व विकास चौधरी शामिल है.

दोनों को विशेष कोर्ट ने 31 मार्च को दोषी ठहराया था

दोनों को विशेष कोर्ट ने 31 मार्च को दोषी ठहराया था. दोनों की बेल अर्जी रद्द करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक डॉ. सुनील कुमार श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने बताया कि उत्पाद थाने की टीम ने 23 अगस्त, 2020 को दोनों के मुरादपुर दुल्ला स्थित घर पर छापेमारी की थी.

अवैध शराब बेचने का आरोप था

सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था, जिसमें वो दोषी पाये गये हैं. ये मामला एक्साइज कोर्ट का सजा का पहला मामला है. उन्होंने बताया कि 22 अगस्त 2020 को उत्पाद विभाग ने अहियापुर के मुरादपुर में छापेमारी की थी. वहां से करीब 99 लीटर शराब पकड़ी गई थी. मौके से विकास चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पिंटू चौधरी फरार हो गया था. इन दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था.

आज दोनों को सजा सुनाई गई

कुछ दिन बाद पिंटू को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. स्पेशल पीपी डॉ. सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि शराब की खरीद बिक्री और भंडारण करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था. बीते 31 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज दोनों को सजा सुनाई गई.

पटना कोर्ट ने दी थी शराबबंदी कानून के बाद पहली सजा

शराबबंदी कानून लागू होने के बाद किसी कोर्ट ने पहली बार सजा शिक्षक अभिषेक कुमार को सुनायी थी. पटना के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने उसे 5 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी थी. अभिषेक कुमार को शराबबंदी कानून के तहत दोषी पाया था. इस मामले में पुलिस ने वर्ष 2016 में उस समय आरोपी अभिषेक कुमार को एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा था, जब वह अपने बैग में शराब लेकर अपने घर बक्सर जा रहा था.

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