आरा : जिला प्रशासन ने मतगणना कार्य को पारदर्शी और निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कमर कसी. 8 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मतगणना परिसर की पुख्ता कर दी है.
बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण एवं पूरी सुरक्षा के लिए थ्री टीयर काडाेर्निंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया गया है. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभियकर्ता, मतगणना कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. वैसे व्यक्ति जिनके पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं होगा उनके लिए मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित होगा.
सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निदेश दिया गया है की वे सात नवंबर को अपराह्न तीन बजे बाजार समिति, आरा में मॉक रिहर्सल के लिए उपस्थित रहेंगे.
चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलुस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. पूरे जिले में 11 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना आवश्यक होगा. इस संबंध में किसी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी. विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में इनायत खान, उप विकास आयुक्त, भोजपुर तथा संजय कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आरा सदर होंगे.
सेल्युलर फोन पर रहेगी पाबंदी सिर्फ डीएम, एसपी और प्रेक्षक सहित अधिकारी को रहेगी छूट : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ विरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि मतगणना परिसर में सेल्युलर फोन सिर्फ विधि-
व्यवस्था से जुडे पदाधिकारियों यथा निर्वाची पदाधिकारी, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण, मतगणना केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन, कॉडलेश फोन, वायरलेस सेट, इत्यादि लेकर मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे.
साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र -शस्त्र, तंबाकू, माचिस, लाइटर ज्वलनशील पदार्थ, खैनी की डिबिया, चाकू इत्यादि लेकर मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ विरेंद्र प्रसाद यादव तथा पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा द्वारा मतगणना कार्य के लिए जारी संयुक्तादेश में मतगणना परिसर
तथा इसके आसपास की सुरक्षा के लिए 35 स्थलों को चिह्नित कर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसके अतिरिक्त जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए थाना वाइज दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.