आरा : पत्नी व उसके डेढ़ वर्षीया बच्ची की हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपित मृतका के पति मनोज यादव को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि संदेश थानान्तर्गत फुलाड़ी गांव निवासी मनोज यादव ने 15 फरवरी, 2013 को अपनी पत्नी सरिता देवी व बच्चों के साथ नारायणपुर थानान्तर्गत बरुणा गांव ससुराल गया था. खाना खाने के बाद मनोज यादव अपनी पत्नी व डेढ़ वर्षीय बच्ची को साथ सोने चला गया और ससुर रामाधार यादव ने उसके दो बच्चों को लेकर साथ सोने चले गये.
रात्रि में मनोज यादव ने पत्नी व डेढ़ वर्षीया बच्ची को ईंट से मारकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित मनोज यादव को उक्त सजा सुनाई.
