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दोहरे हत्याकांड में पति समेत तीन को उम्रकैद

आरा : विवाहिता व उसके युवा पुत्र की हत्या के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिलजीत कौर मान ने बुधवार को आरोपित पति केशव राय समेत तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं, उक्त कांड में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित शारदा देवी को आरोप मुक्त […]

आरा : विवाहिता व उसके युवा पुत्र की हत्या के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिलजीत कौर मान ने बुधवार को आरोपित पति केशव राय समेत तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी.

वहीं, उक्त कांड में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित शारदा देवी को आरोप मुक्त कर रिहाई का आदेश दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2017 को सिकरहटा थानान्तर्गत लबना गांव निवासी गीता देवी व उसके युवा पुत्र आशुतोष राय उर्फ हलचल राय को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गयी थी.
घटना को लेकर नारायणपुर थानान्तर्गत चासी गांव निवासी मृतका की बहन शकुंतला देवी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कहा गया था कि होली में अपने बहन गीता देवी के घर आयी थी. होली के दिन गीता देवी को पति केशव राय व अन्य से संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. केशव राय ने अपने छोटे भाई रमाकांत राय व उसकी पत्नी सूर्यवंती देवी के साथ मिलकर उसने अपनी पत्नी व पुत्र की हत्या कर दी.
अपर लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि गीता देवी ने शादी के कुछ वर्ष के बाद अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा की थी. उसके बाद भरण पोषण का मुकदमा भी की थी. गीता देवी अपने पुत्र के साथ पति से अलग रहती थी. गवाह ने आरोप लगाया था कि केशव राय का नाजायज संबंध सूर्यवंती देवी से था. नौ अगस्त, 2017 को कोर्ट द्वारा आरोप का गठन किया गया था.
अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोहरे हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित केशव राय, रामाकांत राय व सूर्यवंती देवी को सश्रम उम्रकैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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