18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

आरा अदालत बम धमाका मामला : एक को फांसी, सात अन्य को उम्रकैद की सजा

आरा : बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा की एक अदालत में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में मंगलवार को एक दोषी को फांसी तथा सात अन्य को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस विस्फोट में एक पुलिस जवान सहित दो लोगों की मौत हो गयी थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) त्रिभुवन […]

आरा : बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा की एक अदालत में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में मंगलवार को एक दोषी को फांसी तथा सात अन्य को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस विस्फोट में एक पुलिस जवान सहित दो लोगों की मौत हो गयी थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) त्रिभुवन यादव ने आरा सिविल अदालत बम धमाका मामले में कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा को फांसी एवं 22 हजार जुर्माना तथा सात अन्य दोषियों अखिलेश उपाध्याय को आजीवन कारावास एवं 42 हजार रुपये अर्थदंड, चांद मियां, नईम मियां, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा, रिंकू यादव एवं अंशु कुमार को उम्रकैद एवं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अदालत ने गत 17 अगस्त को इस मामले में आरोपी रहे जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार एवं विजय शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था. गत 17 अगस्त को दोषी ठहराये जाने के समय अदालत में उपस्थित नहीं रहा चांद मियां आज फैसला सुनाये जाने के समय अदालत में मौजूद था. दोषी ठहराए जाने के समय उपस्थित नहीं रहने पर अदालत ने चांद मियां की कुर्की जब्ती का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि 23 जनवरी 2015 को लंबू शर्मा को पेशी के लिए स्थानीय कारा से आरा सिविल अदालत लाया गया था. लंबू शर्मा के अदालत परिसर से फरार होने की योजना के तहत उसके इशारे पर बम लेकर पहुंची नगीना देवी नामक महिला के कैदी वाहन रुकने पर धमाका कर देने पर शर्मा सहित दो कैदी फरार हो गये थे. इस धमाके की चपेट में आ जाने से नगीना देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी, जबकि कैदी सुरक्षा में तैनात भोजपुर पुलिस के जवान अमित कुमार घायल हो गये थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किये गये थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel