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छह आरोपितों को सश्रम कारावास की मिली सजा

आरा : हत्या व हत्या के प्रयास के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बुधवार को भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोपित मुन्ना यादव, कमला यादव व धर्मेंद्र साह को सश्रम उम्र कैद तथा 307/34 के तहत आरोपित केदार यादव, सुरेंद्र यादव व जयशंकर यादव को सात-सात वर्षों […]

आरा : हत्या व हत्या के प्रयास के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बुधवार को भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोपित मुन्ना यादव, कमला यादव व धर्मेंद्र साह को सश्रम उम्र कैद तथा 307/34 के तहत आरोपित केदार यादव, सुरेंद्र यादव व जयशंकर यादव को सात-सात वर्षों के सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 को शाहपुर थानान्तर्गत मरचइया के डेरा निवासी लालजी यादव व उसका पुत्र मंटू यादव गोवर्धन पूजा का सामान खरीदने के लिए माधवपुर बाजार गया हुआ था. बाजार के समीप लालजी यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
जबकि उसके पुत्र मंटू यादव को बांध पर ले जाकर गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना को लेकर मृतक के भतीजा अनिल यादव ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण पूर्व का दुश्मनी बताया गया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.

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