विभिन्न मामलों में दो भाइयों समेत तीन को कारावास
Updated at : 01 Sep 2018 1:21 AM (IST)
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आरा : हत्या व आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. लाठी से मारकर हत्या करने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने आरोपित दोनों भाइयों शंभु यादव व दामोदर यादव को सात-सात […]
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आरा : हत्या व आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. लाठी से मारकर हत्या करने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने आरोपित दोनों भाइयों शंभु यादव व दामोदर यादव को सात-सात वर्षों के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था.
उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2006 को मुफस्सिल थानान्तर्गत जमीरा गांव निवासी जगनारायण राय को भूमि विवाद को लेकर उसे लाठी डंडा से मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर उसी गांव के दामोदर यादव व उसके भाई के
खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी
गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. वहीं एक अन्य आर्म्स एक्ट के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने आरोपित मिठाई लाल उर्फ जितेंद्र कुमार को पांच वर्षों के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन
प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था.
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