हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा

Published at :08 Sep 2017 6:12 AM (IST)
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हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा

दो फरवरी, 2015 को गोली मार कर कर दी गयी थी हत्या आरा : हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित प्रमोद ओझा व उमेश ओझा को सश्रम उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष […]

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दो फरवरी, 2015 को गोली मार कर कर दी गयी थी हत्या

आरा : हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित प्रमोद ओझा व उमेश ओझा को सश्रम उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि बिहिया थानांतर्गत करजा गांव निवासी शैलेश राय व मुन्ना को तेघरा गांव के समीप बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के पास दो फरवरी 2015 को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के लिये ले जाने के क्रम में रास्ते में शैलेश राय की मौत हो गयी थी, जबकि मुन्ना को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था
. पटना में उसका इलाज हुआ. घटना को लेकर आर्मी के रिटायर्ड हवलदार प्रमोद ओझा व उमेश ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण मामूली विवाद बताया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने दोषी पाते हुए प्रमोद ओझा व उमेश ओझा को भादवि की धारा 302/34 के तहत सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपया अर्थदंड, 307/34 के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कैद व पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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