दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित को कारावास

Published at :08 Sep 2017 6:12 AM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित को कारावास

आरा : दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को आरोपित विनोद सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने […]

विज्ञापन

आरा : दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को आरोपित विनोद सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस की.

उन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2003 को एक दलित लड़की खेत की रोपनी करने जा रही थी. रास्ते में चरपोखरी थाना क्षेत्र के विनोद सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. अभियोजन की ओर छह गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए विनोद सिंह कोभादवि की धारा 376/511 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एससी-एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन