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नाबालिग के अपहरण मामले में कोर्ट से मिला वारंट, अब गिरफ्तारी के लिए जायेगी पुलिस

नाबालिग के अपहरण मामले में कोर्ट से मिला वारंट, अब गिरफ्तारी के लिए जायेगी पुलिस

जोगसर थाना में एक माह पूर्व विगत 7 जून को दर्ज नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने कांड के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वारंट प्राप्त कर लिया है. अब जोगसर पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी और अपहृता की बरामदगी के लिए छापेमारी की तैयारी कर रही है. जानकारी के अनुसार मामले में गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए गुरुवार देर रात ही जोगसर थाना की टीम मधेपुरा के लिए रवाना हो गयी. बता दें कि अपहृत नाबालिग किशोरी की मां की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में घटना चार जून की बतायी गयी है. जिसमें मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र स्थित भटगामा गरिया टोला निवासी श्याम सुंदर मंडल के बेटे भवेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस की ओर से विगत सात जुलाई को कोर्ट में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट की अर्जी दी गयी थी. कोर्ट ने स्वीकृत कर दिया है. उल्लेखनीय है कि मामले में केस दर्ज कराये जाने के बाद से ही अपहृता के परिजन अपनी बेटी की बरामदगी के लिए थाना और वरीय पुलिस अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी दी थी. लूट, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपितों की जमानत याचिका खारिज पुलिस जिला के विभिन्न थानों में दर्ज संगीन मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी. उक्त याचिकाओं पर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की. जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई उनमें कुछ दिन पूर्व ही कहलगांव थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्त विकास कुमार, जगदीशपुर के बाइपास थाना में एक साल पूर्व दर्ज हत्या के प्रयास के आरोपित सालन यादव उर्फ शैलेंद्र यादव और प्रिया यादव उर्फ जयकांत यादव सहित कहलगांव थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के अभियुक्त विकास यादव की याचिकाएं शामिल थीं. सभी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया.

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