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bhagalpur news. मतदाता पुनरीक्षण : साक्ष्य नहीं रहने पर जमीन के कागजात या राशन कार्ड का उपयोग करें

Updated at : 15 Jul 2025 9:30 PM (IST)
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bhagalpur news. मतदाता पुनरीक्षण : साक्ष्य नहीं रहने पर जमीन के कागजात या राशन कार्ड का उपयोग करें

जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक की.

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जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक की. उन्होंने कहा कि बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर जो फार्म जमा किये गये हैं उन्हें सही साक्ष्य के साथ भर कर बीएलओ के पास जमा करेंगे. बीएलओ को साफ निर्देश है कि सही लोगों का नाम न छूटे और गलत लोगों का नाम न जुड़े. अगर किन्ही लोगों के पास साक्ष्य नहीं है, तो वह अपनी जमीन का कागजात, राशन कार्ड साक्ष्य के रूप में उपयोग करें. मृत लोगों व पलायन कर चुके लोगों का नाम वहां के मतदाता सूची से हटा दें. डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वह अपने बीएलए के माध्यम से फाॅर्म जमा करने व संग्रह करने में बीएलओ की मदद करें. बीएलए का सहयोग शहरी क्षेत्र में बहुत जरूरी है.

कोई महिला फॉर्म नहीं भर सकें, तो सहयोग करें बीएलओ

डीएम ने कहा कि अगर कोई महिला अपना फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, तो भरने में बीएलओ उनका सहयोग करें. सभी लोग अपना फॉर्म सही तरह से भरकर साक्ष्य के साथ जमा करें, क्योंकि साक्ष्य नहीं रहने के कारण फाॅर्म अपलोड करने में कठिनाई होती है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के बाद जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है, वे अपने फाॅर्म के साथ अपने माता-पिता का डॉक्यूमेंट दें. अगर किसी महिला की नयी शादी हुई है, तो वह अपने मां-पिता का डॉक्यूमेंट नाम जुड़वाने के लिए साथ में दें. उपनिर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने कहा कि 16 जुलाई को मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भागलपुर जिला अंतर्गत सभी सरपंच व मुखिया के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NISHI RANJAN THAKUR

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