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bhgalpur news. दुष्कर्म करने के मामले में दो को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 17 Apr 2025 11:06 PM (IST)
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bhgalpur news. दुष्कर्म करने के मामले में दो को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा

सनोखर स्थित अमडंडा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनायी गयी.

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सनोखर स्थित अमडंडा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनायी गयी. अमडंडा थाना में 7 जून 2021 को प्रतिवेदित दुष्कर्म मामले की सुनवाई जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 दिनेश कुमार की अदालत चल रही थी. बुधवार को ही मामले में कोर्ट ने कांड के दो अभियुक्त मंगल मंडल और विनोद मंडल को दोषी करार दिया था. गुरुवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. कोर्ट ने मामले में दोषी पाये गये दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला : अमडंडा थाना क्षेत्र में विगत 7 जून 2021 को एक महिला अपने नये निर्माण हुए घर पर अकेली सोयी थी. इसका फायदा उठाकर मंगल मंडल और विनोद मंडल घर में दाखिल हो गये. जहां विनोद मंडल ने महिला को पकड़े रखा. वहीं मंगल मंडल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच महिला के पति घर पहुंच गये. दोनों आरोपित वहां से भागने लगे. उनमें से एक आरोपित को महिला के पति ने पकड़ लिया. जबकि दूसरे भाग रहे आरोपित को शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर अपने साथ चली गयी. मामले में पीड़िता के बयान पर दोनों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NISHI RANJAN THAKUR

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