Bhagalpur News. जिले के नगर पंचायतों में अब बगैर अनुमति नहीं बना सकेंगे पक्का घर, शुरुआत अकबरनगर से

नगर पंचायतों में नहीं बनवा सकेंगे बगैर अनुमति पक्का घर.
– उल्लंघन करने पर घर ध्वस्त करने से लेकर आर्थिक जुर्माना तक का है प्रावधान
-अवैध घोषित किया जा सकता है भवन, तब नहीं मिलेगा जलापूर्ति कनेक्शनब्रजेश, भागलपुरजिले की नगर पंचायतों में अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पक्का घर नहीं बना सकेगा. इसके लिए शहर के तर्ज पर नक्शा बनवाना और उसकी स्वीकृति नगर पंचायत से लेना अनिवार्य होगा. इस अनिवार्यता की शुरुआत अकबरनगर नगर पंचायत से हो गयी है. अकबरनगर पंचायत कार्यालय ने इसकी सूचना जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार या परिवर्तन से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है. नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण कार्य नहीं कर सकता.
यदि कोई अवहेलना करता है, तो उस पर कई तरह की कार्रवाई की जा सकती है. इसमें भवन को ध्वस्त करना, उसकी लागत व शुल्क वसूलना, आर्थिक जुर्माना लगाना और कानूनी कार्रवाई सहित अभियोजन करना शामिल है.अग्नि सुरक्षा, रोशनी और वेंटिलेशन ध्यान में रखना
नक्शा पास कराने के पीछे कई उद्देश्य है. सुनियोजित नगर पंचायत अकबरनगर का विकास सुनिश्चित है. जन सुरक्षा जैसे अग्नि सुरक्षा, रोशनी, वेंटिलेशन आदि को ध्यान में रखना है. नागरिकों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों का पालन कराना है. नगर पंचायत के सीमांकन, सड़कों की चौड़ाई व सार्वजनिक परिसंपत्तियों की रक्षा करना भी है.नक्शा पास कराने के लाभ
नक्शा पास कराने के कुछ लाभ भी है. वैध और सुरक्षित भवन निर्माण है. भविष्य में संपत्ति के नामांतरण, बिक्री, बैंक ऋण में सहूलियत होगी. किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचाव भी होगा. शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी में योगदान रहेगा.नक्शा पास नहीं कराने के नुकसान :
नक्शा पास नहीं कराने से भवन को अवैध घोषित किया जा सकता है. नगरपालिका से कई सुविधा जैसे जलापूर्ति, सीवरेज कनेक्शन आदि नहीं मिलेगी. संपत्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. बीमा एवं ऋण प्राप्त करने से संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है.
नक्शा पास कराने के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त
अकबरनगर पंचायत ने नक्शा पास करने के लिए एक अधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया है. उनका काम आवेदन का निष्पादन करना होगा और स्वीकृत कर देना होगा. अकबरनगर नगर पंचायत में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि समान्य समिति की बैठक में अनुज्ञप्ति विनियम को विनियमित किया गया है और स्वीकृति प्रदान की गयी है. ताकि गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति को जारी, निलंबित एवं निश्रत किया जा सके. इस पर सुझाव व दावा आपत्ति भी मांगा गया है.कोट….
अकबननगर नगर पंचायत में नक्शा पास कराना और ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया. सामान्य बोर्ड की बैठक में निर्णय लेकर इसको प्रभावी किया गया है. निशांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारीनगर पंचायत, अकबरनगरप्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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