– हाइकोर्ट का आदेश, टीएमबीयू 50 लाख की राशि जमा कराये- बिजली कंपनी को भी दिया आदेश, अविलंब टीएमबीयू में करे बिजली बहाल
– रजिस्ट्रार ने कहा, आरटीजीएस से बिजली कंपनी के खाता में भेजी गयी 50 लाख की राशिवरीय संवाददाता, भागलपुर
टीएमबीयू को हाईकोर्ट से बिजली मामले में बड़ी राहत मिली है. 12 दिन बाद टीएमबीयू, संबंधित इकाई, पीजी विभागों, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी आदि में बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा. दरअसल, सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में विवि के अधिवक्ता ने बिजली मामले को लेकर पक्ष रखा. बिजली काटे जाने व बिजली कंपनी द्वारा टीएमबीयू की जमीन पर बिजली ग्रिड का किराया नहीं देने के मामले को भी रखा. विवि अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीएमबीयू तत्काल बिजली कंपनी के खाता में 50 लाख रुपये की राशि जमा कराये. साथ ही बिजली कंपनी को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक कंपनी विवि में बिजली बहाल करे. कोर्ट ने किराया निर्धारण की सुनवाई के लिए तिथि आगे की दी है.उधर, विवि के रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर बिजली कंपनी के खाता में 50 लाख रुपये आरटीजीएस कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि शाम 6.30 बजे तक टीएमबीयू में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया था. रजिस्ट्रार ने कहा कि कोर्ट ने बिजली ग्रिड के किराया निर्धारण व उसके समायोजन को लेकर भी विवि की बात सुनी है. मामले में सुनवाई अगले तिथि में की जायेगी. बता दें कि बिजली कंपनी ने 14 करोड़ बकाया बिल को लेकर टीएमबीयू सहित सभी पीजी विभागों को 27 मार्च की शाम में बिजली कनेक्शन काट दिया था.
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