भागलपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं. ये निर्देश व्यय एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा जारी किये गये. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार नकदी, घूस, शराब, रिश्वत या अन्य प्रलोभन सामग्री के वितरण या असामाजिक तत्वों द्वारा हथियार या गोला-बारूद के परिवहन से संबंधित किसी भी शिकायत पर एफएसटी टीमों को तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी होगी. पुलिस पदाधिकारी को ऐसे मामलों में संबंधित वस्तुएं जब्त करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और साक्ष्य संकलित करने का निर्देश दिया गया है. जब्त की गयी वस्तुओं से संबंधित पंचनामा बीएनएस के प्रावधानों के तहत तैयार किया जायेगा. पूरा मामला 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उड़नदस्ते के मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं सही ढंग से पालन की गयी हैं. किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके. पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गयी है. एफएसटी प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि रिश्वत देने या लेने वाले व्यक्ति, प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़े गये व्यक्ति अथवा अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत शिकायत या एफआइआर दर्ज करें. साथ ही दर्ज की गयी शिकायत या एफआईआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजना अनिवार्य होगा. यदि मामला किसी उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय से संबंधित पाया जाता है, तो उसका उल्लेख शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में किया जायेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जायेगी और दोषी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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