BHAGALPUR शराब बरामदगी मामले में दोषी को छह साल की सजा, एक लाख रुपये अर्थदंड

Published by :AMIT KUMAR SINH
Published at :04 May 2026 3:36 PM (IST)
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BHAGALPUR शराब बरामदगी मामले में दोषी को छह साल की सजा, एक लाख रुपये अर्थदंड

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायालय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने अमडंडा थाना क्षेत्र के केमाचक पुल के पास 200 बोतल देशी शराब बरामदगी मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त को सोमवार को सजा सुनाई.

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भागलपुर से ऋषव मिश्रा कृष्णा की रिपोर्ट :

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायालय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने अमडंडा थाना क्षेत्र के केमाचक पुल के पास 200 बोतल देशी शराब बरामदगी मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त को सोमवार को सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्त को 6 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 3 माह का कारावास भुगतना होगा. दोषी करार दिया गया अभियुक्त सन्हौला थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी मो. फैयाज है. इससे पहले न्यायालय ने उसे बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया था. मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 दिसंबर 2021 को अमडंडा थाना प्रभारी बबलू कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर केमाचक पुल के पास छापेमारी की थी. इस दौरान मोटरसाइकिल सवार के पास से कुल 200 बोतल देशी शराब बरामद की गई थी. इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रवि कुमार थे. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह, अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र झा एवं सहायक अखिलेश भारती ने पक्ष रखा. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

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