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Bhagalpur News: दुष्कर्म मामले में थानाध्यक्ष व आइओ को कोर्ट ने किया तलब

Updated at : 19 Mar 2025 11:36 PM (IST)
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Bhagalpur News: दुष्कर्म मामले में थानाध्यक्ष व आइओ को कोर्ट ने किया तलब

2022 में बाइपास थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, जहर दे किया था बदहवास, फिर किया था दुष्कर्म, इलाज के दौरान हो गयी थी मौत

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– 2022 में बाइपास थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, जहर दे किया था बदहवास, फिर किया था दुष्कर्म, इलाज के दौरान हो गयी थी मौत- मामले में सीजेएम कोर्ट की अदालत में चल रही है सुनवाई, मामले में पुलिस की सौंपी गयी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं

संवाददाता, भागलपुर

जगदीशपुर (बाइपास) थाना में विगत 21 नवंबर 2022 को एक युवती को जहर देकर दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आयी है. मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाइपास थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ गोपाल यादव को फटकार लगाते हुए तलब किया है. उन्हें मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को मांगे गये प्रतिवेदनों के साथ दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है.

मामला जहर देकर दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने से जुड़ा है. मामले में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व ही मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट की मांग की थी. जिस पर अनुसंधानकर्ता द्वारा कोर्ट को संबंधित रिपोर्ट भी सौंपा गया. पर सौंपी गयी रिपोर्ट की कॉपियां स्पष्ट नहीं थी. जिसकी वजह से कोर्ट को मामले में सुनवाई करने में परेशानी हुई. इस पर कोर्ट ने दोनों पुलिस पदाधिकारियों को आगामी 25 मार्च को मामले से संबंधित स्पष्ट रूप से लिखे गये प्रतिवेदनों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJIV KUMAR

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