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bhagalpur news. विवाहिता की दहेज के लिए हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 10 Sep 2025 12:31 AM (IST)
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bhagalpur news. विवाहिता की दहेज के लिए हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने दहेज के लिए हत्या मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है.

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भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने दहेज के लिए हत्या मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदुओं पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी. दोषी करार दिया गया व्यक्ति कहलगांव के घोघा थाना क्षेत्र के पक्कीसराय निवासी सिकंदर मंडल है. अभियुक्त को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304(बी) और 498 ए में दोषी पाया गया है. मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास कर रहे हैं. फंदे के सहारे लटकी मिली थी विवाहिता पक्कीसराय में उक्त घटना 27 सितंबर 2023 की है. सबौर थाना क्षेत्र के लालूचक रजंदीपुर के एतवारी मंडल की पुत्री संगीता कुमारी और सिकंदर मंडल ने प्रेम विवाह किया था. ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों तक ही सब कुछ ठीक ठाक चला. फिर डेढ़ लाख रुपये दहेज लाने की मांग की जाने लगी थी. संगीता के पिता दहेज देने के लिए सक्षम नहीं थे. इसके बाद संगीता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया जाने लगा. 27 सितंबर को संगीता फंदे से झूलती मिली थी. घटना की सूचना संगीता के पिता को दोपहर एक बजे मिली थी. उसके पिता एतवारी मंडल ने मामले की प्राथमिकी कहलगांव (घोघा) थाने में दर्ज करायी थी. पिता ने पति समेत कुल नौ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था. न्यायालय की सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों ने गवाही दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NISHI RANJAN THAKUR

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