– लोदीपुर के उस्तु गांव में मो अंजारुल चला रहा था मिनी गन फैक्ट्री, 19 जुलाई 2023 को पुलिस ने किया था खुलासा
संवाददाता, भागलपुर
लोदीपुर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पूर्व उस्तु गांव में हुए मिनी गन फैक्ट्री के खुलासा मामले में कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. मामले में मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सलोनी कुमारी की अदालत ने कांड के मुख्य अभियुक्त मिनी गन फैक्ट्री के संचालक मो अंजारुल को सजा सुनायी है. जिसमें 23(1-बी) आर्म्स एक्ट की धारा में तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये दंड की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की भी सजा सुनायी गयी है और दोनों धाराओं में दी गयी सजा को साथ चलाने का निर्देश दिया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.एएसएचओ एसआइ परमानंद कामत के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
उस्तु गांव में मिनी गन फैक्ट्री के संचालन की गुप्त सूचना पर लोदीपुर सहित गोराडीह और बाइपास थाना की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी. जिसमें गांव में मो अंजारुल के घर से पुलिस ने उस वक्त हथियार बनाते हुए मो अंजारुल और मो सलमान उर्फ सलमी को गिरफ्तार किया था. घटनास्थल से निर्मित और अर्धनिर्मित सहित हथियार बनाने के कई औजारों और यंत्र की बरामदगी की गयी थी. मामले में लोदीपुर थाना के एएसएचओ एसआइ परमानंद कामत के आवेदन पर केस दर्ज कराया गया था. गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में खुटहा निवासी राम दास और हुसैनाबाद निवासी मो आदिल सहित अज्ञात लोगों के द्वारा उनके बनाये हथियारों की खरीद-बिक्री करने की बात कही थी. जिस पर पुलिस ने दर्ज केस में उक्त दोनों आरोपितों को भी नामजद किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है