सीडी व सीएच नहीं सौंपने पर नाथनगर थानेदार व आइओ को शोकॉज

सीडी व सीएच नहीं सौंपने पर नाथनगर थानेदार व आइओ को शोकॉज
सीजेएम कोर्ट में नाथनगर थाना में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में दाखिल जमानत अर्जी को लेकर अदालत ने कांड के अनुसंधानकर्ताओं से दस्तावेजों की मांग की थी. जिसमें दोनों ही कांडों से संबंधित केस डायरी (सीडी) और अभियुक्तों का क्रिमिनल हिस्ट्री (सीएच) शामिल था. कोर्ट के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन ससमय नहीं करने पर कोर्ट ने मामले में नाथनगर थानाध्यक्ष सहित दोनों ही कांडाें के अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की है.
जिन मामलों में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है उनमें एक मामला हत्या के प्रयास का है. जमानत याचिका दाखिल किये जाने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त क्रिमिनल हिस्ट्री और इंज्यूरी रिपोर्ट की मांग की थी. सोमवार को उक्त याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दस्तावेज नहीं सौंपने का मामला सामने आया. जिसके बाद कोर्ट ने नाथनगर थानाध्यक्ष सहित कांड के अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की है. और आगामी 28 मई को उसके जवाब के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. दूसरा मामला वर्ष 2020 में नाथनगर थाना में दर्ज हत्या के प्रयास का है. उक्त कांड में समय पर केस डायरी, इंज्यूरी रिपोर्ट नहीं सौंपने पर कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई सुरेश कुमार से कोर्ट ने स्पष्टीकरण की मांग की है और आगामी 29 मई को कोर्ट में संबंधित दस्तावेजों और स्पष्टीकरण के जवाब के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.आर्म्स एक्ट के मामले सहित अन्य में जमानत याचिकाएं खारिज
आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों के अभियुक्तों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. सीजेएम की अदालत ने सोमवार को कहलगांव थाना में पिछले साल दर्ज कांड के अभियुक्त संजीत पहाड़िया और तिलकामांझी में इसी साल दर्ज आर्म्स एक्ट के दूसरे मामले के अभियुक्त करण कुमार की जमानत अर्जी को खारिज किया गया. इसके साथ ही जवारीपुर इलाके में हथियार के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता पप्पू यादव को जेल भेजा गया था. उनकी ओर से भी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया. इसके अलावा कई अन्य जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. उन्हें भी कोर्ट द्वारा खारिज किया गया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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