भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एक कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सात अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष करावास की सजा दी है. सजा पाने वालों में गोराडीह बगडीहा निवासी कन्हाय यादव, अवधेश यादव, आशीष यादव, विपिन यादव, बलराम यादव, गाेपाल यादव और जनार्दन यादव हैं. सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 323, 307, 34 के तहत दोषी पाया गया है. धारा 307 में पांच वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. जबकि धारा 323 में छह माह कठोर कारवास की सजा दी गयी है. सभी सजा – साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. घटना 16 अप्रैल 2016 की है. दोनों पक्षों का घर एक दूसरे के पास है. बबलू मंडल अपने आंगन की घेराबंदी टटिया से करवा रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने मौके पर पहुंच कर घेराबंदी करने से मना किया और गाली गलौज देने लगा. बबलू मंडल के भाई अरुण मंडल ने आरोपियों का विरोध किया तो उसके ऊपर गड़ासे से हमला कर दिया. इस दौरान अरुण को बचाने बबलू पहुंचा तो आरोपियों ने उसकी भी जबरदस्त पिटाई कर दी. फिर ईंट पत्थरों से भी हमला किया. मामले की प्राथमिकी गोराडीह थाने में कांड संख्या 94, वर्ष 2026 में बबलू ने दर्ज करायी थी. न्यायालय में मामले की सुनवाई एसटी नंबर 315, वर्ष 2017 दर्ज कर की जा रही थी.
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