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elections in Bhagalpur. आज से 11 नवंबर तक जिले में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

भागलपुर में आज से निषेधाज्ञा लागू.

-निर्धारित अवधि में क्या करें क्या न करें जिला दंडाधिकारी द्वारा किया गया जारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी है. मतदान दिवस को विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने देने और लोक शांति बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश करते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निषेधाज्ञा रविवार अपराह्न 06.00 बजे से 11 नवंबर की रात 12.00 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा. न उसमें उपस्थित होगा और न उसे संबोधित करेगा. टेलीविजन द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा. जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. 11 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. यह रोक सरकारी कर्मियों व निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस व सिविल प्रशासन के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा. रविवार को शाम 06.00 बजे से बिना उचित कारण के ऐसे व्यक्ति जो उस विधान सभा के वोटर नहीं हैं, का उस विधान सभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निदेशों के उपस्थित रहना प्रतिबंधित होगा. निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लेनी होगी. 11 नवंबर को निजी वाहन (दोपहिया वाहन सहित) मतदान केंद्रों की परिधि के 200 मीटर अंदर नहीं आ सकेंगे. निर्वाचन कार्य में लगे वाहन, एंबुलेंस, पानी टैंकर, विद्युत की संकटकालीन सेवा, रोगी को अस्पताल ले जाने वाले वाहन, सार्वजनिक बस (जो निश्चित स्थानों के लिए निश्चित मार्गों पर चलायी जाती है), चुनाव कार्य में लगे वाहन व पुलिस के आग्नेयास्त्र पर यह लागू नहीं होगा. मतदान के दिन बूथों के 100 मीटर की परिधि के अंदर लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का प्रयोग नहीं हो सकेगा. इस दिन बूथों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी अभ्यर्थी इलेक्शन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा. केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी ही मतदान केंद्रों पर जा सकते हैं, लेकिन वे मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं होने देंगे. मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा. यह रोक मतदान के लिए लगी निर्वाचकों की पंक्ति पर लागू नहीं होगी.

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