bhagalpur news. विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू

Published by : ATUL KUMAR Updated At : 11 Apr 2026 1:06 AM

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जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के लिए खुशखबरी है

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जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के लिए खुशखबरी है. शिक्षा विभाग के निर्देशों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि की गणना करने का आदेश जारी किया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवाशर्त) संशोधन नियमावली-2023 के तहत निम्नलिखित प्रोन्नति दी जानी है. कक्षा एक से पांच के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को वर्ग छह से आठ में, वर्ग नौ से 10 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी. 12 वर्ष की न्यूनतम सेवा अनिवार्य आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, केवल उन्हीं के नामों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जायेगा. इसमें स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गयी कार्यावधि की भी गणना की जायेगी. डीईओ कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करें. यह सूची भेजे गये फॉर्मेट में भरकर सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में जल्द से जल्द कार्यालय को उपलब्ध करानी है. डाटा में देनी होगी पूरी जानकारी शिक्षकों को अपनी विवरणी में शिक्षाकोष आइडी और प्रथम योगदान की तिथि, प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि और 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि, विभागीय कार्यवाही, न्यायालय वाद या निगरानी विभाग में लंबित मामलों की स्थिति को भरना है. प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश सचिव राणा कुणाल सिंह ने शिक्षकों को प्रोन्नति देने संबंधी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के निर्णय का स्वागत करते हुए बधाई दी है. इस निर्णय से विशिष्ट शिक्षकों व विद्यालय अध्यापक ने भी खुशी जाहिर की है.

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