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bhagalpur news. जमीन मामलों में द्रव्य, दबाव और दलाली करने वालों की अब खैर नहीं : डिप्टी सीएम

Updated at : 05 Jan 2026 11:49 PM (IST)
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bhagalpur news. जमीन मामलों में द्रव्य, दबाव और दलाली करने वालों की अब खैर नहीं : डिप्टी सीएम

फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है.

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फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है. इस अधिकार का सही दिशा में उपयोग कर सही कार्य में बाधा डालने वाले भूमाफियाओं को जेल के अंदर भेजें. डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने टाउन हॉल के मंच से ये बातें कही. भूमि सुधार कल्याण संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया. इस कार्यक्रम में कुल 2613 आवेदन भागलपुर में पंजीकृत हुए. डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया भूमि सुधार जनकल्याण संवाद अब महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों के समाधान का सशक्त मंच बनता जा रहा है. जनसंवाद का उद्देश्य भाषण नहीं, समाधान है. इस संवाद का उद्देश्य केवल आम नागरिकों की समस्याओं को सुनना, समझना और नियम संगत समाधान को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है. भूमि सुधार और भूमि विवाद जटिल विषय हैं, जिनमें कानूनी प्रावधानों के साथ जमीनी सच्चाई की समझ जरूरी है. इसी सोच के तहत अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का निर्णय लिया गया है. कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने अतिथियों का पौधा और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया. संवाद कार्यक्रम का संचालन सचिव गोपाल मीणा ने किया. इस अवसर पर विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव अजीव वत्सराज, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार सहित राजस्व मुख्यालय और जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे. सभी सेवाएं ऑनलाइन, हर अंचल में खुले सीएससी केंद्र डिप्टी सीएम ने बताया कि विभाग की सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी हैं. आम लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र खोले गये हैं. यहां प्रशिक्षित वीएलई तय मामूली शुल्क पर आवेदन प्रक्रिया के साथ उचित परामर्श भी देंगे. भीड़ समस्या का संकेत, समाधान संवाद से ही कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जहां बीमारी ज्यादा होती है, वहां भीड़ भी बढ़ती है. हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं है. शांतिपूर्ण संवाद से ही रास्ता निकलता है और यही इस कार्यक्रम की मूल भावना है. फर्जी कागजात पर सीधी आपराधिक कार्रवाई डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है. सही कार्य में बाधा डालने वाले माफियाओं को जेल भेजना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. विभाग के केंद्र में जनता उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है. पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार के दलाल, बिचौलिये या भू-माफिया की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है. ऑनलाइन नकल से लेकर ऑपरेशन भूमि दखल देहानी तक टाउन हॉल के मंच से डिप्टी सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी है, जिसे पूर्ण वैधानिक मान्यता प्राप्त है. नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था लागू की गयी है. एससी-एसटी पर्चाधारियों को शत-प्रतिशत दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है. परिमार्जन प्लस और बंटवारा प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय परिमार्जन प्लस के मामलों के लिए 15, 35 और 75 कार्य दिवस की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गयी है. पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से अब बंटवारा और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सरल हुई है. पुराने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और मापी के मामलों के निष्पादन के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये गये हैं. थाना नहीं, अब अंचल में लगेगा जनता दरबार हर शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जायेगा. राजस्व कर्मचारी अब अपने पंचायत भवन में बैठकर काम करेंगे. मापी के बाद प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. एक से अधिक पंचायत के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के हिसाब पंचायत भवन में बैठेंगे. वीडियो कॉल से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी. इसकी मॉनीटरिंग होगी. सरकारी जमीन पर गलत जमाबंदी पर सख्ती, स्थगन के आदेश सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल स्थगन के आदेश दिये गये. साथ ही सभी जिलों में लैंड बैंक निर्माण के निर्देश जारी किये गये हैं. शिकायत पेटी अनिवार्य, हर शिकायत का निष्पादन जरूरी फर्जी कागजात के आधार पर व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर प्रत्येक अंचल में प्राथमिकी दर्ज करने के सख्त आदेश जारी किये गये हैं. सभी अंचल कार्यालयों में सूचना पट अनिवार्य की गयी है. इसमें तमाम अधिकारियों के मोबाइल नंबर रहेंगे. वहीं, शिकायत पेटी भी अनिवार्य की गयी है. शिकायत पेटी में प्राप्त शिकायतों का अंचल अधिकारी गंभीरता से निष्पादन करेंगे. अच्छे काम पर सम्मान, लापरवाही पर कार्रवाई उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले टॉप तीन अंचल अधिकारियों को विभागीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा. वहीं, लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण के मामलों में कठोर कार्रवाई की जायेगी. मार्च तक मामलों के समाधान का लक्ष्य, फिर सिर्फ माफियाओं पर रहेगी नजर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह नयी पहल ईमानदारी से समाधान की दिशा में बड़ा कदम है. इस वर्ष अंचल अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिये गये हैं, जिनका उपयोग भू-माफियाओं के खात्मे में किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मार्च तक अधिकांश समस्याओं के समाधान का लक्ष्य तय किया गया है. इसके बाद सिर्फ माफियाओं पर नजर रहेगी. 15 जनवरी तक निष्पादन का समय, इसके बाद होगी गहन समीक्षा : डिप्टी सीएम पदाधिकारियों के साथ भूमि विवाद व राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक करने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में जितने आवेदन आये हैं, उस पर हमने समीक्षा बैठक की है. इन आवेदनों के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है. कई तरह की नयी जानकारी, नयी शिकायत और नये सुझाव मिले हैं. सभी शिकायतों को दूर करने की नयी पहल की गयी है. 15 जनवरी के बाद इसकी गहन समीक्षा होगी. अच्छा करेंगे, तो सम्मान मिलेगा. गलत करेंगे, तो कार्रवाई होगी. जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे वे जिला से बाहर भी जायेंगे. कोई पदाधिकारी गलत कर स्थानांतरित हो गये हों या सेवानिवृत्त हो गये हों, वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.

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NISHI RANJAN THAKUR

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