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Bhagalpur News. डीएम ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण, सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने का निर्देश

भागलपुर में विस चुनाव की प्रशासनिक तैयारी जारी.

विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला जनसंपर्क कार्यालय, भागलपुर में संचालित मीडिया कोषांग का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने किया. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक नगर, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला आईटी प्रबंधक, डायरेक्टर एनईपी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. डॉ नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन से संबंधित निरीक्षण या बैठक के दौरान पदाधिकारी एचडी क्वालिटी की तस्वीरें और चार-पांच पंक्तियों में विवरण ग्रुप में साझा करेंगे. इसमें भ्रमण करने वाले पदाधिकारी का नाम, भ्रमण स्थल, भ्रमण का उद्देश्य, दिये गये निर्देश और उपस्थित पदाधिकारियों के नाम शामिल होंगे. यह विवरण व्हाट्स एप पर टाइप करके या स्पष्ट अक्षरों में लिखकर ग्रुप में भेजा जायेगा. मीडिया कोषांग इसे समय पर सोशल मीडिया पर प्रकाशित करेगा और प्रेस को भी उपलब्ध करायेगा.

साथ ही जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया टीम में दक्ष कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को दिया, ताकि निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की कमी न रह सके.

सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए व्हाट्स एप ग्रुप बनाने निर्देश

जिलाधिकारी ने मीडिया कोषांग और सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने के निर्देश दिये. इसके तहत निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने के लिए एक विशेष व्हाट्स एप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया. इस ग्रुप में सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी निर्वाचनीय पदाधिकारी और जिले के वरीय अधिकारी शामिल होंगे.

72 घंटा पूरा, अब बैनर-पोस्टर दिखा तो कार्रवाई

विधानसभा चुनाव के लिए 06 अक्टूबर को शाम 4 बजे जारी प्रेस नोट के अनुसार राजनीतिक दलों को बैनर-पोस्टर हटा लेने का निर्देश दिया गया था. आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हटा लेना था. यह अवधि 09 अक्टूबर को शाम 4 बजे समाप्त हो गयी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि पोस्टर या बैनर पाये जाते हैं, तो यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और संपत्ति विरोपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यानी, अब बैनर-पोस्ट नहीं हटाने पर कार्रवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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