भागलपुर रेंज में तीन दिनों के भीतर कई पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोपों को लेकर कार्रवाई की गयी है. इसमें नवगछिया के साइबर थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर मनोज कुमार को मनमानेपन और कर्तव्यहीनता के आरोप में नवगछिया एसपी की अनुशंसा पर रेंज आइजी ने निलंबित कर दिया है. वहीं भागलपुर पुलिस जिला के सुल्तानगंज थाना में प्रतिनियुक्त दो पदाधिकारी इंस्पेक्टर संजय कुमार और एसआइ बबलू कुमार पंडित को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन क्लोज किया गया है. इधर बिहार के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय की ओर से भी भागलपुर सहित कई पुलिस जिलों से मिल रही पुलिस पदाधिकारियों द्वारा फरियादियों और आगंतुकों के साथ किये जाने वाले अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से भागलपुर सहित राज्य के सभी पुलिस जिलों के थाना में प्रतिनियुक्त थानाध्यक्ष, ओडी पदाधिकारी और गश्ती पदाधिकारियों को फरियादियों और आगंतुकों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा बनाये रखने की हिदायत दी गयी है. निर्देश दिया गया है कि थाना में पहुंचने वाले किसी भी फरियादी या आगंतुक को थाना से नहीं लौटाया जाये. बल्कि उनके द्वारा की जा रही शिकायत, की जा रही फरियाद पर संज्ञान लेते हुए तत्काल जीरो एफआइआर दर्ज कर उसकी जांच करें. जांच के बाद जिस थाना से संबंधित मामला पाया जाता है उस थाने को उसे अग्रसारित किया जाये. अगर किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा फरियादियों और आगंतुकों से गलत व्यवहार या बुरा बर्ताव करते पाये जाने के साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस मुख्यालय मामले में सीधे संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी. वहीं अगर किसी फरियादी द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना के आधार पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है उसे जांच कर रिपोर्ट में उसका उल्लेख करें और झूठी सूचना देने के एवज में आवेदक या सूचक के विरुद्ध कार्रवाई भी करें. मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी नाबालिग या बालिका के लापता होने या अपहरण होने के मामले की शिकायत आती है तो तत्काल उसकी शिकायत दर्ज कर मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी जाये. ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध सभी पुलिस अधीक्षकों को संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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