ePaper

bhagalpur news. पिटाई से हुई मौत के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 17 Oct 2025 1:38 AM (IST)
विज्ञापन
bhagalpur news. पिटाई से हुई मौत के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

इशीपुर बाराहाट थाना में दर्ज एक मामले में एडीजे 16 संदीप सिंह के काेर्ट ने गुरुवार काे अभियुक्त साेने लाल टुडू काे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

विज्ञापन

इशीपुर बाराहाट थाना में दर्ज एक मामले में एडीजे 16 संदीप सिंह के काेर्ट ने गुरुवार काे अभियुक्त साेने लाल टुडू काे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मामला इशीपुर बाराहाट थाना में 28 जून 2023 को पिटाई से हुई मौत मामले में बरमसिया इशीपुर बाराहाट निवासी मुंशी टुडू की पत्नी माेम मुर्मू ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने आवेदन में कहा था कि 28 जून 2023 काे मुंशी टुडू व साेनेलाल टुडू के बीच बकरी काे लेकर विवाद हुआ था. साेनेलाल टुडू उसका पड़ाेसी है. उसी दिन दाेनाें के बीच समझौता भी हो गया. लेकिन शाम में साेनेलाल टुडू उसकी पत्नी कक्कू टुडू व साेनेलाल टूडू की मां मराय टुडू, मुंशी टुडू के घर पहुंचे. मारपीट करने लगे. साेनेलाल टूडू ने मुंशी टुडू के सिर पर लाेहे के रड से प्रहार कर दिया. दाेनाें महिला ने भी उसकी पिटाई कर दी. मुंशी टुडू अपने घर में गिर गया. इसके बाद उपचार के लिए मुंशी टुडू काे पीरपैंती के रेफरल अस्पताल भेजा गया. प्रारंभिक उपचार के बाद से मायागंज अस्पताल लाया गया. जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घाेषित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ATUL KUMAR

लेखक के बारे में

By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन