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bhagalpur news. पिटाई से हुई मौत के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

इशीपुर बाराहाट थाना में दर्ज एक मामले में एडीजे 16 संदीप सिंह के काेर्ट ने गुरुवार काे अभियुक्त साेने लाल टुडू काे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

इशीपुर बाराहाट थाना में दर्ज एक मामले में एडीजे 16 संदीप सिंह के काेर्ट ने गुरुवार काे अभियुक्त साेने लाल टुडू काे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मामला इशीपुर बाराहाट थाना में 28 जून 2023 को पिटाई से हुई मौत मामले में बरमसिया इशीपुर बाराहाट निवासी मुंशी टुडू की पत्नी माेम मुर्मू ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने आवेदन में कहा था कि 28 जून 2023 काे मुंशी टुडू व साेनेलाल टुडू के बीच बकरी काे लेकर विवाद हुआ था. साेनेलाल टुडू उसका पड़ाेसी है. उसी दिन दाेनाें के बीच समझौता भी हो गया. लेकिन शाम में साेनेलाल टुडू उसकी पत्नी कक्कू टुडू व साेनेलाल टूडू की मां मराय टुडू, मुंशी टुडू के घर पहुंचे. मारपीट करने लगे. साेनेलाल टूडू ने मुंशी टुडू के सिर पर लाेहे के रड से प्रहार कर दिया. दाेनाें महिला ने भी उसकी पिटाई कर दी. मुंशी टुडू अपने घर में गिर गया. इसके बाद उपचार के लिए मुंशी टुडू काे पीरपैंती के रेफरल अस्पताल भेजा गया. प्रारंभिक उपचार के बाद से मायागंज अस्पताल लाया गया. जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घाेषित कर दिया.

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