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भागलपुर काजल हत्याकांड: लेडी डॉन जेबा और इंतसार को उम्रकैद, गर्भवती रहते मारी थी गोली

Updated at : 29 Jul 2024 8:59 PM (IST)
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भागलपुर काजल हत्याकांड: लेडी डॉन जेबा और इंतसार को उम्रकैद, गर्भवती रहते मारी थी गोली

भागलपुर में तीन साल पहले आठ महीने की गर्भवती काजल की हत्या कर दी गई थी. मामले में सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लेडी डॉन जेबा और उसके देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभी तीन लोगों के विरुद्ध सुनवाई जारी है.

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Bhagalpur News: भागलपुर में तीन साल पहले हुसैनाबाद के मोगलपुरा में हुए चर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में दोषी पाए गए जेबा खान और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 25 जुलाई को दोनों को दोषी करार दिया था. सोमवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

सुनवाई में कुख्यात टिंकू मियां के भाई इम्तियाज उर्फ ​​काना की पत्नी जेबा खान को हत्याकांड में आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. टिंकू मियां के छोटे भाई और फेकू मियां के छोटे बेटे इंतसार को साजिश के तहत हत्या मामले में आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने बहस में भाग लिया.

गोली मारकर की थी हत्या

तीन साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए इम्तियाज की पत्नी जेबा के आदेश पर इंतसार सहित अन्य अपराधियों ने आरिफ की 8 माह की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में मोगलपुरा के रहने वाले आरिफ के लिखित आवेदन पर जेबा खान, इंतसार, रहमत कुरैशी, बादशाह को नामजद अभियुक्त बनाया था. साथ ही टिंकू मियां को भी मामले में साजिश कर हत्या कराने का आरोपित बनाया था.

तीन आरोपियों पर अब भी सुनवाई जारी

मामले में कुख्यात टिंकू मियां सहित रहमत कुरैशी और बादशाह के विरुद्ध काजल हत्याकांड मामले में ही सुनवाई जारी है. हत्याकांड मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट में मौजूद काजल के पिता आरिफ की आंखें भर आयी. वह कहते रहे हत्याकांड के बाद टिंकू गिरोह के लोगों ने कई बार उन पर हमला करवाया और कई बार उन्हें और उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दी गयी. इसके बावजूद वह बेटी को इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं हटे. उन्होंने आरोपितों का डट कर मुकाबला किया. आखिरकार उन्हें और उनकी बेटी को इंसाफ मिला.

पुलिस के आने तक कोर्ट परिसर में ही रुके रहे काजल के पिता

मामले में सजा सुनाये जाने के बाद लगातार मिल रही धमकियों को लेकर एक बार आरिफ के पिता सहम गये थे. सजा सुनाये जाने के बाद उन्होंने बबरगंज थानाध्यक्ष को फोन किया. पर थानाध्यक्ष की ओर से बताया गया कि गश्ती दल पुलिस जीप लेकर गश्त लगा रही है. इसके बाद उन्होंने सिटी एसपी से संपर्क किया. इसके बाद बबरगंज थानाध्यक्ष एसआइ रवि शंकर कुमार खुद दलबल के साथ कोर्ट पहुंचे. आरिफ को पुलिस सुरक्षा में लेकर उसके घर पर छोड़ा गया.

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कुछ दिन पहले ही टिंकू को जेल गेट से गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल

14 सालों से फरार अभियुक्त टिंकू मियां की आठ माह पूर्व हुई गिरफ्तारी के बाद विगत शुक्रवार को वह जमानत पर बाहर आया था. टिंकू मियां के जेल से बाहर आते ही भागलपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे जेल से बाहर निकलते ही जेल गेट से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अगले दिन शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद सोमवार को एक बार फिर टिंकू मियां के जल्द ही फिर से जेल से बाहर आने की चर्चा ने तूल पकड़ लिया. हालांकि देर शाम तक टिंकू के जेल से बाहर आने की पुष्टि नहीं हुई थी.

गिरफ्तारी के बाद थानाध्यक्ष के चेंबर में कुर्सी पर बैठे टिंकू की फोटो हुई वायरल

पिछले शुक्रवार को टिंकू मियां की जेल गेट से हुई गिरफ्तारी के बाद उसे थाना लाया गया था. अमूमन देखा जाता है कि गिरफ्तार कर थाना लाये जाने वाले आरोपितों/अभियुक्तों को हाजत में बंद किया जाता है. पर इसको लेकर इलाके में एक फोटो तेजी से वायरल हुआ. फोटो को लेकर दावा किया जा रहा था कि फोटो बबरगंज थानाध्यक्ष के चेंबर की है. टिंकू मियां आराम से थानाध्यक्ष के टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है. हालांकि वायरल फोटो की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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