बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर कुछ आवश्यक तैयारी कर लेने का निर्देश निर्वाचन विभाग ने दिया है. इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है. जिले में निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग के लिए एइओ, एफएस, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एटी आदि का गठन कर लिया गया है. सभी टीम को प्रशिक्षण दिया जाना है. जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के नोडल पदाधिकारी, आइटी मैनेजर व डीआइओ को मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है. इन सभी पदाधिकारियों की मदद से निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए गठित टीम के सभी सदस्यों को इलेक्शन प्लानर के अनुसार 15 सितंबर तक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है. एफएस, एसएसटी, वीएसटी के लिए पहले से आवश्यक संख्या में वाहन व वीडियो कैमरा आदि की व्यवस्था की जानी है. वाहन जीपीआरएस युक्त होगा. चुनाव की अधिसूचना के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक पहले आ जायेंगे. लिहाजा निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के आगमन से पूर्व एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स की पहचान कर चिह्नित कर लेने का निर्देश दिया गया है. चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी तरह के रजिस्टर व फॉर्म की छपाई करते हुए सभी संबंधित को ससमय वितरित करने का निर्देश दिया गया है. मीडिया कर्मी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन करते हुए उन्हें रैली, जुलूस, प्रचार-प्रसार, कैश ट्रांजेक्शन आदि से संबंधित प्रावधानों व उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जायेगी. मतदाताओं के बीच नैतिक मतदान करने के लिए विशेष रूप से प्रचार अभियान किया जायेगा. इसमें बूथ स्तरीय जागरूकता समूह, नागरिक समितियों, एनजीओ, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों व बुद्धिजीवियों आदि की मदद से मतदाताओं के बीच जागरूकता का प्रसार किया जायेगा.
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