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bhagalpur news.गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन, कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना

गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन को लेकर मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.

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भागलपुर

गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन को लेकर मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई सन्हौला के चकनथु, नगदा, बोड़ा, चख्मजा सहित कई स्थानों पर अवैध खनन के आधार पर की गयी है. गेरुआ यूनिट-1 के बंदोबस्तधारी राजेश कुमार शर्मा के खिलाफ यह जुर्माना लगाया गया है. सन्हौला पैक्स संघ के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी. खनिज विभाग की ओर से पहले चार सदस्यीय टीम ने स्थल निरीक्षण किया और फिर ड्रोन से भी पूरे इलाके की जांच कराई गयी. जांच में यह सामने आया कि चकनथु में 24425 सीएफटी, नगदा में 4950 सीएफटी, बोड़ा में 24675 सीएफटी, चकनथु में 46875 सीएफटी और चख्मजा व नकदा क्षेत्र में 32975 सीएफटी बालू का अवैध खनन हुआ है.

ग्रामीणों द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी को सौंपे गए शपथ पत्र में बताया गया कि अवैध खनन से जलस्तर नीचे चला गया है और पीने के पानी की समस्या हो गयी है. इतना ही नहीं, नदी में बन रहे गड्ढों के कारण हर साल बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है. जांच में यह भी सामने आया कि संवेदक की ओर से निजी जमीन से भी अवैध रूप से बालू की खुदाई कराई गयी. नदी में 12 से 20 फीट तक गड्ढा पाया गया है, जबकि अनुमति सिर्फ छह फीट तक की है. दो दर्जन से अधिक पेड़ों की जड़ से मिट्टी-बालू निकाली गयी है, जिससे उनके गिरने का खतरा है. बांध किनारे भी अवैध खुदाई की पुष्टि हुई है.

खनन स्थल घाट सीमा से बाहर पाया गया और मशीनों के उपयोग का भी प्रमाण मिला. घाट सीमा के 37 मीटर और चार मीटर बाहर खनन किए जाने में बंदोबस्तधारी की सीधी संलिप्तता पाई गयी. ड्रोन से जांच कराने के निर्देश विभाग द्वारा पहले ही दिए गए थे. कई बार समय मांगे जाने के बाद विभाग ने स्वयं ड्रोन से सर्वे कराने का निर्णय लिया. बुधवार तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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