व्यवहार न्यायालय के स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने अमडंडा थाना में हुई शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष करावास की सजा दी है. सजा पानेवाला अभियुक्त मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का किशनपुर निवासी अनिल कुमार है. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. जानकारी मिली है कि 13 जुलाई 2021 को अमडंडा थाना पुलिस ने अनिल कुमार को 88.90 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की प्राथमिकी पुलिस अवर निरीक्षक जयनंदन बैठा ने दर्ज करायी थी, जबकि सअनि शशिभूषण कुमार पासवान ने कांड का अनुसंधान किया था. न्यायालय की कार्रवाई में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह, अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र झा कर रहे थे. सहायक के रूप में अखिलेश भारती थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

