इसी मामले में दूसरे अभियुक्त को दी गयी पांच वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड
व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिलन कुमार की अदालत ने दो ब्राउन शुगर तस्करों को अलग-अलग सजा दी गयी है. अभियुक्त बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी बासुदेव कुमार को 11 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है, जबकि दूसरे अभियुक्त दयानंद कुमार को पांच वर्ष सश्रम कारवास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. दोनों अभियुक्त पूर्व से ही जेल में हैं. न्यायालय की कार्रवाई में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक (एडीपीएस एक्ट) श्रीधर कुमार सिंह कर रहे थे. जानकारी मिली है कि पिछले वर्ष सात जनवरी 2024 मोजाहिदपुर पुलिस और डीआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरहट्टा चौक पर कुछ तस्कर ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं. राजेश कुमार ने दल बल के साथ छापेमारी की. पुलिस को देखते ही तस्करी में संलिप्त लोग भागने लगे. लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर दो लोगों को धर दबोचा. दोनों के पकड़े जाने पर जब पुलिस ने तलाशी ली तो बासुदेव कुमार के पास से 300 ग्राम बाउन शुगर और दयानंद के पास से दो सौ ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गयी. मामले की प्राथमिकी राजेश कुमार के लिखिल आवेदन के आधार पर मोजाहिदपुर थाने में दर्ज करायी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

