भागलपुर से पीरपैंती तक हटेगा अतिक्रमण, 14 चक्का वाले ट्रक पर नहीं होगी बालू-गिट्टी की ढुलाई

Updated at : 17 Dec 2020 10:02 AM (IST)
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भागलपुर से पीरपैंती तक हटेगा अतिक्रमण, 14 चक्का वाले ट्रक पर नहीं होगी बालू-गिट्टी की ढुलाई

भागलपुर में जाम की समस्या काफी गंभीर है. इस पर वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास बुधवार को जिला प्रशासन ने शुरू किया. इसमें पहला निर्णय यह लिया गया है कि भागलपुर से पीरपैंती तक एनएच-80 के किनारे से अतिक्रमण हटाया जायेगा, ताकि वाहनों का निर्बाध परिचालन हो सके. वहीं 14 चक्का वाले ट्रकों पर बालू-गिट्टी की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संदर्भ में डीएम प्रणव कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.

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भागलपुर में जाम की समस्या काफी गंभीर है. इस पर वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास बुधवार को जिला प्रशासन ने शुरू किया. इसमें पहला निर्णय यह लिया गया है कि भागलपुर से पीरपैंती तक एनएच-80 के किनारे से अतिक्रमण हटाया जायेगा, ताकि वाहनों का निर्बाध परिचालन हो सके. वहीं 14 चक्का वाले ट्रकों पर बालू-गिट्टी की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संदर्भ में डीएम प्रणव कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.

डीएम ने एनएच-80 के कार्यपालक अभियंता को निर्देश जारी किया है. कहा है कि मिर्जाचौकी से भागलपुर तक राष्ट्रीय उच्चपथ-80 के कई स्थानों पर विशेषकर मिर्जाचौकी से भागलपुर तक राष्ट्रीय उच्चपथ की भूमि का अतिक्रमण है. इसके कारण लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है. उक्त पथ से निर्बाध वाहन परिचालन के लिए अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है. लिहाजा सर्वेक्षण कराने के बाद सभी भाग में अतिक्रमित भूमि को चिह्नित किया जायेगा.

अतिक्रमित भूमि को चिह्नित करते हुए अतिक्रमित भूमि का थाना नंबर, खाता, खेसरा व रकवा के साथ-साथ अतिक्रमणकारी का नाम, पता शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस सड़क की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी.

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परिवहन विभाग, बिहार के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी ने 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू-गिट्टी के उठाव व ढुलाई पर रोक लगा दी है. साथ ही मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार बालू-गिट्टी ढुलाई के लिए छह से 10 चक्का तक के ट्रकों में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम तीन फीट की ऊंचाई और 12 चक्कों के ट्रकों (डम्पर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम 3.5 फीट की ऊंचाई निर्धारित की गयी है.

इस निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया है. इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश एसएसपी, नवगछिया एसपी, डीटीओ, सभी एसडीओ, खनिज विकास पदाधिकारी, यातायात डीएसपी को दिया गया है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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