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बम मारकर हत्या करने के प्रयास मामले का अभियुक्त रिहा

Updated at : 14 Nov 2024 9:38 PM (IST)
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बम मारकर हत्या करने के प्रयास मामले का अभियुक्त रिहा

बम मारकर हत्या करने के प्रयास मामले का अभियुक्त रिहा

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की ओर से मोजाहिदपुर में सात साल पूर्व हुए विस्फोटक अधिनियम व हत्या के प्रयास मामले के अभियुक्त भोला मंडल को रिहा कराया गया. मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 8 की अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान भोला मंडल को रिहा कर दिया गया. बता दें कि विगत वर्ष 2017 में बम मारकर मजदूर विवेक मंडल और प्रदीप कुमार की हत्या करने के प्रयास के आरोप में भोला मंडल को अभियुक्त बनाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से उनके पक्ष में सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने की अर्जी दी गयी थी. जिसके लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ संजय कुमार सिन्हा सहित उनकी टीम ने मामले में बहस की. जिसमें अधिवक्ता सुजीत कुमार भी शामिल थे. पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बताया गया कि नालसा के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत लीगल ऐड डिफेंस कांउसिल सिस्टम का गठन किया गया है. जिसके अधिवक्ता जेल में बंद वैसे बंदियों की सहायता करते हैं जिनका कोई पैरवीकार नहीं होता है. यह सुविधा महिलाओं, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पीड़ित, वृद्ध को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. डालसा ने स्लम एरिया के बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) भागलपुर ने 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया. डालसा की सचिव कुमारी ज्योत्स्ना ने गुरुवार को कैंपस में झुग्गीवासियों के बच्चों के लिए बाल दिवस का आयोजन किया. सचिव सहित उनकी टीम ने स्लम एरिया के बच्चों को बाल दिवस के माैके पर उपहार दिया. बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बच्चों के लिए के नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 संचालित की जा रही है. इस योजना का उद्देश्य बच्चों की देखभाल, संरक्षण, बच्चों के कानूनी अधिकारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रुपरेखा बनाना है. इस माैके पर एडीजे रंजीता कुमारी, राजेश रंजन, नेहा, संजय कुमार सिन्हा पारा विधिक स्वयं सेवक और प्राधिकार के कर्मी उपस्थित थे.

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