42 साल पुराने रिश्वत के मामले में आरोपित ग्राम सेवक को कोर्ट ने किया रिहा

Updated at : 30 Apr 2024 11:17 PM (IST)
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42 साल पुराने रिश्वत के मामले में आरोपित ग्राम सेवक को कोर्ट ने किया रिहा

42 साल पुराने रिश्वत के मामले में आरोपित ग्राम सेवक को कोर्ट ने किया रिहा

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खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंड स्थित बछौता ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को 42 साल पूर्व 1982 में घूस के रुपयों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था. उस वक्त जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर खगड़िया टाउन थाना में आरोपित ग्राम सेवक महेंद्र कुमार मंडल के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था. मामला निगरानी को ट्रांसफर किये जाने के बाद विशेष निगरानी अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया. जहां भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष निगरानी अदालत एडीजे 5 में मामले पर सालों तक सुनवाई चली. मामले में कई गवाहों को प्रस्तुत किये जाने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें आरोपित ग्राम सेवक महेंद्र कुमार मंडल को बाइज्जत बरी करते हुए रिहा कर दिया. बता दें कि मामले में विगत 13 अक्तूबर 1982 को जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर नरेश प्रसाद सिंह द्वारा मामले में 14 अक्तूबर 1982 को केस दर्ज कराया गया था. पुलिस की ओर से मामले में 28 अगस्त 1984 को मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया था. मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष निगरानी अदालत ने विगत 16 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रखा. जिसके बाद मंगलवार को मामले में रिहा करने का फैसला दिया.

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