पिता को पुत्री का न्यूड फोटो भेज 20 लाख मांगनेवाले आरोपित ने कोर्ट में किया सरेंडर
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Jun 2024 12:39 AM
पिता को पुत्री का न्यूड फोटो भेज 20 लाख मांगनेवाले आरोपित ने कोर्ट में किया सरेंडर
– इससे पूर्व जिला अदालत और हाइकोर्ट से खारिज हो चुकी थी आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पिता को पुत्री की न्यूड फोटो भेज कर ब्लैकमेल करने और 20 लाख रुपये डिमांड करने के आरोपित सुजल गोयनका ने गुरुवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर के साथ साथ उसकी ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गयी थी. इसे कोर्ट ने खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 30 मई 2023 को जोगसर थाना में पीड़िता के पिता की ओर से केस दर्ज कराया गया था. इसमें द्वारिकापुरी कॉलोनी निवासी सुजल गोयनका के विरुद्ध उनकी पुत्री के साथ गलत करने, पुत्री का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करने और फिर पुत्री द्वारा उसकी डिमांड पूरी नहीं करने पर पुत्री का न्यूड फोटो पिता को भेज कर 20 लाख रुपये की डिमांड करते हुए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. साथ ही मामले में दिये गये आवेदन में इस पूरी षड़यंत्र में सुजल गोयनका के पिता प्रमोद गोयनका के भी शामिल होने का आरोप लगाया था. हालांकि पुलिस की जांच में प्रमोद गोयनका के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया. मिली जानकारी के अनुसार एक साल से भी पूर्व दर्ज उक्त कांड में आरोपित सुजल गोयनका की ओर से पहले जिला व्यवहार न्यायालय और फिर हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. धोखाधड़ी, रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और आइटी एक्ट जैसी धाराएं लगी होने की वजह से और मामले में आरोपित के विरुद्ध ठोस साक्ष्य होने की वजह से आरोपित सूजल गोयनका की याचिका को दोनों ही अदालतों ने खारिज कर दिया था. इसके बाद 25 मई 2024 को मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ रंजन कुमार की ओर से कोर्ट में फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए वारंट की अर्जी कोर्ट में दी गयी थी. मामले में कोर्ट ने फरार आरोपित सुजल गोयनका के विरुद्ध विगत 11 जून को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. पर कांड के अनुसंधानकर्ता के छुट्टी में रहने की वजह से अब तक वारंट को अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त नहीं किया था. वारंट जारी होने के बाद आरोपित ने गुरुवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. चोरी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज रसलपुर थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज घर में घुस कर चोरी करने के आरोपित पंकज कुमार और रामाशीष कुमार को पुलिस ने विगत दिनाें गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उक्त मामले में जेल में बंद दोनों आरोपितों की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करत हुए सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को दोनोें जमानत याचिका खारिज कर दिया.
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