एक साल पूर्व हुए दहेज हत्या मामले में तीन दिन पहले जारी हुआ था कुर्की वारंट, आरोपित ने किया सरेंडर

Updated at : 10 Jun 2024 11:08 PM (IST)
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एक साल पूर्व हुए दहेज हत्या मामले में तीन दिन पहले जारी हुआ था कुर्की वारंट, आरोपित ने किया सरेंडर

एक साल पूर्व हुए दहेज हत्या मामले में तीन दिन पहले जारी हुआ था कुर्की वारंट, आरोपित ने किया सरेंडर

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मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर निवासी संजीव साह की बेटी सोनाली की मौत शादी के 15 दिन बाद ही उसके ससुराल में हो गयी थी. उक्त मामले में काफी दौड़ भाग करने के बाद मृतका के पिता के लिखित आवेदन पर भागलपुर के जोगसर थाना में दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था. मामले में तीन दिन पूर्व ही भागलपुर कोर्ट ने कांड के फरार मुख्य अभियुक्त मृतका के पिता मारवाड़ी कॉलेज के सामने ठठेरी टोला निवासी नितिन कुमार साह के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया था. पुलिस ने उक्त मामले में कुर्की जब्ती करने की तैयारी कर ही रही थी कि सोमवार को फरार आरोपित नितिन कुमार साह ने सीजेएम कोर्ट पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया. इधर कोर्ट ने सरेंडर करने वाले आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में मृतका के पिता संजीव साह जब दहेज हत्या का आरोप लेकर जोगसर थाना पहुंचे थे तो उन्हें थाना से भगा दिया गया था. इसके बाद उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और पुलिस अधिकारियों से लगातार मिलकर उन्हें आवेदन देकर गुहार लगाते रहे. मामले में डीआइजी ने संज्ञान लिया. इसके बाद कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया था. बता दें कि 15 जून 2023 को सोनाली की मौत के बाद मामले में 22 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया था. पीरपैंती में चार साल पूर्व दर्ज हत्या के प्रयास के आरोपित ने भी किया सरेंडर

पीरपैंती थाना में विगत वर्ष 2020 में दर्ज हत्या के प्रयास व छिनछोर के मामले में फरार आरोपित मो जब्बार ने सोमवार को सीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के साथ साथ उसकी ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गयी थी. जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके अलावा सबौर थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद अभियुक्त परदेशी निषाद उर्फ परदेशी महलदार और मधुसूदनपुर थाना में दर्ज लूटपाट के दौरान मारपीट करने के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त प्रेम कुमार वर्मा की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

केस डायरी नहीं सौंपने पर आइओ को शोकॉज

पीरपैंती थाना में कुछ दिन पूर्व दर्ज कांड संख्या 246/24 के जेल में बंद अभियुक्त की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उक्त मामले में सुनवाई करते हुए विगत तिथि में कांड के अनुसंधानकर्ता से केस डायरी सौंपने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद अनुसंधानकर्ता की ओर से मामले में केस डायरी कोर्ट में समर्पित नहीं की गयी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने को लेकर स्पष्टिकरण की मांग की है. मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 जून को कांड के अनुसंधनकर्ता एसाइ बबलू को केस डायरी के साथ स्पष्टिकरण के साथ कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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