दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर की डिग्री को रद्द करने की अनुशंसा

Updated at : 03 Dec 2016 8:34 AM (IST)
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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर की डिग्री को रद्द करने की अनुशंसा

भागलपुर : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री रद्द करने का तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को अंतिम निर्णय लिया. कुलपति कक्ष में आयोजित बैठक में परीक्षा बोर्ड द्वारा लिये गये इस निर्णय की अनुशंसा विवि के सिंडिकेट को कर दी गयी, जो शनिवार को होनेवाली सिंडिकेट […]

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भागलपुर : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री रद्द करने का तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को अंतिम निर्णय लिया. कुलपति कक्ष में आयोजित बैठक में परीक्षा बोर्ड द्वारा लिये गये इस निर्णय की अनुशंसा विवि के सिंडिकेट को कर दी गयी, जो शनिवार को होनेवाली सिंडिकेट की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी.

सिंडिकेट से पारित होने के बाद राजभवन को डिग्री रद्द करने के लिए भेज दिया जायेगा. परीक्षा बोर्ड की बैठक के बाद अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक हुई. तोमर को डिग्री जारी करने में दोषी 14 कर्मियों के विरुद्ध दंड तय किया गया. इसमें मुंगेर के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान के एक शिक्षक व एक क्लर्क के अलावा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 12 कर्मी शामिल हैं.

इस आधार पर डिग्री होगी रद्द

तोमर ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से बैचलर की डिग्री ली थी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन. इन्हीं दोनों प्रमाणपत्रों को जमा कर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत मुंगेर के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में नामांकन कराया था. इसी के आधार पर टीएमबीयू ने उन्हें लॉ की डिग्री जारी की थी. दोनों यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने टीएमबीयू को जानकारी दी थी कि तोमर को उक्त दोनों प्रमाणपत्र उक्त दोनों संस्थान से जारी नहीं किया गया था. फर्जी तरीके से नामांकन लेने पर जारी डिग्री को रद्द करने का निर्णय लिया गया.

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