फरार राजीव रंजन सिंह को बगैर अनुमति के बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने का देना होगा जवाब
Updated at : 24 Nov 2018 8:10 AM (IST)
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भागलपुर : जिला प्रशासन ने पूर्व पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह के खिलाफ एक बार फिर पूरक आरोप पत्र का गठन करके सामान्य प्रशासन को भेजा है. यह आरोप बगैर अपने वरीय यानि आला पदाधिकारी के अनुमति के बैंक ऑफ बड़ौदा में भू-अर्जन की राशि रखने का खाता खोलना है. बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने […]
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भागलपुर : जिला प्रशासन ने पूर्व पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह के खिलाफ एक बार फिर पूरक आरोप पत्र का गठन करके सामान्य प्रशासन को भेजा है. यह आरोप बगैर अपने वरीय यानि आला पदाधिकारी के अनुमति के बैंक ऑफ बड़ौदा में भू-अर्जन की राशि रखने का खाता खोलना है.
बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने के कारण संबंधित राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में चली गयी और अब भू-अर्जन के कामकाज में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले पूर्व पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह के खिलाफ राशि गबन से लेकर नक्शा गायब और अन्य अनियमितता का आरोप पत्र गठन करके सामान्य प्रशासन को भेजा जा चुका है.
सामान्य प्रशासन के जांच अधिकारी सुभाष कुमार द्वारा मामले में विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है. इधर, पटना के सीबीआई कोर्ट में 20 नवंबर को सृजन घोटाले के केस को लेकर आरोपितों की पेशी थी. लेकिन सुनवाई तिथि को फरार आरोपित राजीव रंजन सिंह नहीं आये. उनको पकड़ने में भी सीबीआई अब तक कामयाब नहीं हो पायी है. उनके पास इस प्रकरण के अहम सुराग हैं, जिससे घोटाले के असली लोग बेनकाब होंगे.
जिला नजारत के कर्मी अमोल कुमार से पूछा चेक पहुंचाने का राज: जिला नजारत में हुए सृजन घोटाले को लेकर सीबीआई ने कर्मी अमोल कुमार से पूछताछ की. वह पिछले महीने दिल्ली सीबीआई दफ्तर गये थे. कर्मी अमोल कुमार से पूछा गया कि आपके द्वारा जिला नजारत का चेक कहां पर जाकर जमा किया जाता था. उस चेक के जमा करने के एवज में आपको बैंक द्वारा क्या दिया जाता था. इस दौरान कर्मी द्वारा चेक के बैंक में जमा करने की बात बतायी गयी. अमाेल कुमार से और भी कई विभागीय कामकाज से जुड़े सवाल किये गये.
कहलगांव व पीरपैंती के नाजिर को पूछताछ का नोटिस जारी: सीबीआइ ने सृजन घोटाले में कहलगांव व पीरपैंती के नाजिर को पूछताछ करने का नोटिस जारी किया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराये गये सृजन घोटाले की प्राथमिकी को लेकर भी जांच शुरू हो गयी है. इसमें पहले चरण में संबंधित प्रखंड के नाजिर को राशि गबन के संबंध में जवाब तलब किया जायेगा.
नाजिर द्वारा ही विभिन्न योजनाओं की राशि की पड़ताल करके सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में राशि ट्रांसफर का मामला दर्ज कराया गया है. नाजिर से संबंधित योजनाओं की राशि गबन के बारे में कागजी आधार मांगे जायेंगे. जिसके आधार पर यह पुष्टि हो सके कि राशि कब खाते में दिये गये और इसके गबन की जानकारी कब हुई. उस दौरान संबंधित खाते में राशि को लेकर पासबुक अपडेट हुआ या नहीं. पूछताछ के दौरान नाजिर से इन तमाम सवालों पर भी जवाब मांगा जायेगा.
सिविल सर्जन द्वारा दर्ज सृजन घोटाले की नीलाम पत्र वाद पर अब 27 को सुनवाई
सिविल सर्जन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा पर सृजन घोटाले की राशि रिकवरी को लेकर दर्ज नीलाम पत्र वाद की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी. नीलाम पत्र पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी आलोक सिन्हा के नहीं रहने के कारण अगली तिथि 27 नवंबर को दी गयी.
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