भागलपुर : निलंबित लेखापाल पर 23 करोड़ रुपये गबन की प्राथमिकी दर्ज
Updated at : 04 Nov 2018 9:49 AM (IST)
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भागलपुर : राज्य खाद्य निगम के निलंबित लेखापाल फुलकान्त मिश्रा पर 23 करोड़ 44 लाख 73 रुपये 26 पैसे की सरकारी राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज हो गयी. राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन ने आरोपित पूर्व लेखापाल के खिलाफ जोगसर थाना में शिकायत दी. आरोप है कि वर्ष 2007 में पूर्व […]
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भागलपुर : राज्य खाद्य निगम के निलंबित लेखापाल फुलकान्त मिश्रा पर 23 करोड़ 44 लाख 73 रुपये 26 पैसे की सरकारी राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज हो गयी. राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन ने आरोपित पूर्व लेखापाल के खिलाफ जोगसर थाना में शिकायत दी.
आरोप है कि वर्ष 2007 में पूर्व लेखापाल ने राशन डीलर द्वारा जमा 197 बैंक ड्राफ्ट की राशि को विभागीय खाते में जमा नहीं कराया गया. विभाग की ऑडिट टीम ने राशि गबन के मामले का खुलासा किया. इस रिपोर्ट पर पूर्व लेखापाल से स्पष्टीकरण हुआ, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला. आरोपित पूर्व लेखापाल ने अपने कार्यकाल का कैश बुक का प्रभार भी उनके जगह आनेवाले कर्मी को नहीं दिया.
समस्तीपुर के हसनपुर निवासी फुलकांत मिश्रा सहायक लेखापाल के तौर पर भागलपुर एसएफसी कार्यालय में 28 मई 2008 से नौ मार्च 2015 तक तैनात थे. नौ मार्च 2015 को उनका तबादला गोपालगंज हो गया. विभाग ने सहायक लेखापाल को अपना प्रभार कुमार सौरभ को देने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं दिया. मुख्यालय ने अन्य कारणों को लेकर फुलकांत मिश्रा को निलंबित भी कर दिया.
वर्ष 2009-10 में महालेखाकार का हुआ था ऑडिट
महालेखाकार ने एसएफसी के जिला प्रबंधक कार्यालय में वर्ष 2009-10 का ऑडिट रिपोर्ट भेजा. इसमें वर्ष 2007 में लिये गये 197 बैंक ड्राफ्ट की 23 करोड़ 44 लाख 73 रुपये 26 पैसे राशि खाते में जमा नहीं होने का उल्लेख किया. इस अवधि में पूर्व लेखापाल फुलकांत मिश्रा ही तैनात थे.
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