दूसरे राज्य की गाड़ियों को चलाने के लिए देना होगा एट प्रजेंट टैक्स
Updated at : 05 Oct 2018 6:07 AM (IST)
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भागलपुर : यदि आप किसी अन्य राज्य से बाइक या वाहन खरीद कर भागलपुर में चला रहे हैं तो अब इन वाहनों का टैक्स देना होगा. जिले में बाहर के नंबर के वाहन चलाने के लिए आपको या तो एट प्रजेंट टैक्स देकर मजे से गाड़ी मजे से चला सकते हैं, या तो हर माह […]
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भागलपुर : यदि आप किसी अन्य राज्य से बाइक या वाहन खरीद कर भागलपुर में चला रहे हैं तो अब इन वाहनों का टैक्स देना होगा. जिले में बाहर के नंबर के वाहन चलाने के लिए आपको या तो एट प्रजेंट टैक्स देकर मजे से गाड़ी मजे से चला सकते हैं, या तो हर माह प्रवेश शुल्क देना होगा और वाहन चलाना होगा. जिला परिवहन विभाग ने इसके लिए अभियान की शुरुआत कर दी है. दुर्गा पूजा के बाद से अभियान में और तेजी आयेगी.
कोडिंग वाहनों की भी होगी चेकिंग
जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि हेलमेट चेकिंग और वाहन चेकिंग के दौरान ही ऑटो चेकिंग का काम किया जा रहा है. अपने रूट से अलग ऑटो चलाने वालों को भी फाइन भुगतना होगा. तय रूट पर ही ऑटो चलाना है. एक साल पहले परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर 12 सौ ऑटो की कोडिंग की थी.
क्या है एट प्रजेंट टैक्स
अगर आपने किसी अन्य राज्य से गाड़ी खरीदी है तो उसके लिए आपको यहां के टैक्स के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. कार का एट प्रजेंट टैक्स 15 साल के लिए एक बार में जमा होता. अगर आप उस राज्य में दो साल गाड़ी चला चुके हैं और बाद में गाड़ी लेकर यहां आए हैं तो बचे साल का टैक्स एनओसी आने पर यहां के टैक्स के अनुसार जमा करना होगा.
यदि आप इस टैक्स का भुगतान पहले नहीं करते हैं तो आपको कार के लिए हर माह 17 सौ रुपया प्रवेश शुल्क विभाग में जमा करना होगा. वहीं बाइक के लिए हर माह दो सौ रुपये जमा करना होगा. जबकि, ट्रक के लिए चार हजार रुपये जमा करना होगा. आप यह प्रवेश शुल्क तीन माह के लिए एक ही बार में भी जमा कर सकते हैं.
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