दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में सुनायी उम्रकैद

भागलपुर : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया के बिहपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी. आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास […]
भागलपुर : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया के बिहपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपित मो सद्दाम को पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा दी. आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने जिलाधिकारी को बिहार पीड़िता प्रतिकर स्कीम 2014 के तहत कुल तीन लाख रुपये की मुआवजा राशि भी देने का निर्देश दिया है. इसमें से चार अगस्त 2017 को एक लाख रुपये की राशि दे दी जा चुकी है और शेष राशि जल्द देने का निर्देश जारी हुआ है. सरकार की ओर से पोक्सो विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा ने पैरवी में शामिल रहे.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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