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कोर्ट ने बचे दो अन्य की संपत्ति कुर्की जब्ती आदेश का भेजा पत्र

Updated at : 15 Aug 2018 6:51 AM (IST)
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कोर्ट ने बचे दो अन्य की संपत्ति कुर्की जब्ती आदेश का भेजा पत्र

भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मंगलवार को जगदीशपुर में 5.89 लाख रुपये लूटने के मामले में गवाही के दौरान भागने के चार आरोपित में से दो ने सरेंडर कर दिया. निर्णय पारित होने के बिंदु पर हाजिरी के दौरान भागने के आरोपित पर कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी किया था. कोर्ट […]

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भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मंगलवार को जगदीशपुर में 5.89 लाख रुपये लूटने के मामले में गवाही के दौरान भागने के चार आरोपित में से दो ने सरेंडर कर दिया. निर्णय पारित होने के बिंदु पर हाजिरी के दौरान भागने के आरोपित पर कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी किया था.
कोर्ट में दोनों सरेंडर करनेवाले आरोपित नया टोला मधुसूदनपुर निवासी प्रमोद मंडल व रंगरा के जालिम टोला निवासी सिंटू मंडल उर्फ संतोष कुमार को जेल भेज दिया. शेष दो आरोपित मारवाड़ी टोला निवासी सुनील पाठक और तीनटंगा निवासी मदन मंडल सजा के खिलाफ गिरफ्तारी व कुर्की आदेश को लेकर एसएसपी को पत्र भेजा गया.
यह हुई थी चार अगस्त को घटना. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार अगस्त को लूटकांड को लेकर निर्णय पारित होने पर सुनवाई होेेने वाली थी. इस दौरान नया टोला मधुसूदनपुर निवासी प्रमोद मंडल व रंगरा के जालिम टोला निवासी सिंटू मंडल उर्फ संतोष कुमार, मारवाड़ी टोला निवासी सुनील पाठक और तीनटंगा निवासी मदन मंडल का पुकार होना था. पता चला कि आरोपित भाग गये. कोर्ट ने चारों की जमानत रद्द करते हुए कुर्की व गिरफ्तारी का आदेश दिया था.
यह था मामला. घटना जिस पेट्रोल पंप पर हुई, वह राजनेता के पुत्र प्रवीण तिवारी उर्फ बबलू के नाम से है. नौ फरवरी 2015 को जगदीशपुर स्थित सरोजनी पेट्रोल पंप के कैशियर मनोज कुमार चौधरी व नोजल स्टाफ संजय कुमार पांडे पांच लाख 89 हजार रुपये लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे. रास्ते में चार अपराधियों ने ओवरटेक करके मोटरसाइकिल रुकवा दिया. तभी पिस्टल दिखाकर सुनील पाठक ने पिस्तौल दिखाकर राशि लूटने का प्रयास किया. सुनील मोटरसाइकिल से भागने लगा, लेकिन पास से गुजर रहे अंगारी निवासी प्रकाश सिंह व कैलाश यादव ने उसका पीछा किया.
रेलवे लाइन के समीप सुनील पकड़ा गया, जबकि प्रमोद भागने में कामयाब रहा. इधर खेत में काम करनेवाले लोग वहां जुट गये और सुनील की पिटाई कर दी. पुलिस ने प्रमोद को सुलतानगंज के शाहाबाद में उसके सुसराल में छापेमारी करके लूट गयी राशि से दो लाख रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की थी. बाद में सुनील की निशानदेही पर रंगरा के जालिम टोला निवासी संतोष कुमार उर्फ सिंटू मंडल और तीनटंगा निवासी मदन मंडल को पकड़ा. इसमें सुनील पाठक पेशेवर अपराधी है. कोतवाली के व्यवसायी संतोष झुनझुनवाला की हत्या मामले में भी उक्त आरोपित जेल गया था.
एसीजेएम कोर्ट ने कहलगांव थाना प्रभारी से किया शोकॉज, रिपोर्ट देने तक वेतन रोकने का निर्देश
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने मंगलवार को नालसी वाद पर कहलगांव थाना प्रभारी के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किये. कोर्ट ने पीड़िता के नालसी वाद में थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के उल्लेख को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने उक्त थाना प्रभारी से शोकॉज करते हुए रिपोर्ट समर्पित करने तक वेतन रोकने का निर्देश दिया. पीड़िता ने नालसी वाद में कुसापुर निवासी राजेंद्र गोस्वामी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है.
यह है मामला. 19 अप्रैल को पीड़िता ने नालसी वाद दायर करके कुसापुर (कहलगांव) के राजेंद्र गोस्वामी पर आरोप लगाया कि, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इसको लेकर पीड़िता 21 अप्रैल को कहलगांव थाना प्रभारी के पास गयी और प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी. मगर वहां पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली.
यह रही कोर्ट की शोकॉज में टिप्पणी. पीड़िता ने सूचना दी थी. अगर सूचना के बाद केस दर्ज नहीं किया तो किस परिस्थिति में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. 26 मई को कोर्ट ने थाना प्रभारी से उक्त टिप्पणी पर जवाब मांगा था, जो नहीं दिया गया.
आर्म्स एक्ट में आरोपित को एक साल की सजा : एसीजेएम-12 की कोर्ट ने मंगलवार को सनोखर के पिंटू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा दी. सहायक अभियोजन पदाधिकारी अरुण कुंमार व बचाव पक्ष से सुबोध झा ने जिरह किया. 27 जनवरी 2007 को सनोखर के थाना प्रभारी रामनारायण महतो ने गश्त के दौरान आरोपित को हथियार के साथ पकड़ा था.
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