बाल गृह में बच्चों के साथ मारपीट करने के आरोप में पूर्व अधीक्षक प्रदीप गिरफ्तार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Aug 2018 7:31 AM
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भागलपुर : भागलपुर बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जीरोमाइल पुलिस ने केंद्र के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जायेगा. वहीं मामले में विगत 18 जुलाई को औद्योगिक थाना क्षेत्र […]
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भागलपुर : भागलपुर बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जीरोमाइल पुलिस ने केंद्र के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जायेगा. वहीं मामले में विगत 18 जुलाई को औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक के जांच की पूरी रिपोर्ट की भी मांग की गयी, जिसे भागलपुर पुलिस की आर से भेजा गया है. टिस की रिपोर्ट में भागलपुर स्थित बाल गृह में बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के साथ वित्तीय अनियमितता कीबात उजागर की गयी थी.
मुजफ्फरपुर में मामला उजागर होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने टिस की रिपोर्ट को आधार बनाकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था. मामले में डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के दौरान बाल गृह के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा के विरुद्ध मारपीट किये जाने की बात का खुलासा हुआ था. इस मामले में पुलिस को प्रदीप शर्मा के विरुद्ध कई अन्य दस्तावेज भी हाथ लगे थे. सजौर थाना क्षेत्र के राधानगर निवासी प्रदीप शर्मा को कोतवाली इलाके से गिरफ्तार किया गया है.
सहयोग नहीं करने पर संस्था के अधिकारियों के विरुद्ध भी दर्ज हो सकता है केस
डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि अभी तक मामले में बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की बात का खुलासा हो पाया है. वित्तीय अनियमितता मामले में अभी तक रूपम प्रगति समाज समिति संस्था की ओर से मामले से संबंधित दस्तावेज नहीं सौंपे गये हैं. उन्होंने बताया कि अगर मामले में संस्था के अधिकारियों की ओर से सहयोग नहीं किया जायेगा, तो उनके विरुद्ध 120बी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. मामले में जिलाधिकारी के लेखापाल से भी वित्तीय अनियमितता की जांच करने में सहयोग करने की मांग को रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि केस के अनुसंधानकर्ता को बाल गृह कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों को जब्त करने का निर्देश भी दिया गया है.
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