भागलपुर : बिहारमें भागलपुरके नाथनगर उपद्रव मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सह प्रभारी जिला जज कुमुद रंजन सिंह की अदालत में सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत समेत आठ की नियमित जमानत पर 40 मिनट तक जिरह हुआ. सुबह 10 बजे से सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण साह तथा बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा, वीरेश मिश्रा व अन्य ने आरोपितों पर लगायी गयी धाराओं पर केंद्रित होकर जिरह किया, जो सुबह 10.40 बजे तक चला. अदालत ने नियमित जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. दोपहर में कोर्ट ने भाजपा नेता अर्जित शाश्वत, भाजपा नगर अध्यक्ष अभय कुमार घोष उर्फ सोनू, प्रमोद वर्मा उर्फ पम्मी वर्मा, निरंजन सिंह, दिवाकर कुमार पांडे उर्फ देव कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार पाठक, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास व संजय भट्ट को सशर्त जमानत का निर्देश दिया.
कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को प्रक्रिया पूरी होगी और तब आरोपित जेल छूट सकेंगे. बता दें कि नाथनगर थाना क्षेत्र में 17 मार्च को हुए हंगामे को लेकर उक्त भाजपा नेता आरोपित हैं. वहीं नाथनगर थाना कांड संख्या-177/18 में आरोपित पिंकू यादव, शंकर यादव तथा आकाश साह ने नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी पर आज(मंगलवार) को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होगी.
यह है कोर्ट की सशर्त जमानत
– भाजपा नेता अर्जित शाश्वत आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर कोई भी जुलूस नहीं निकालेंगे. वे किसी भी जुलूस का नेतृत्व नहीं करेंगे.
– जमानत के तहत आरोपित को 10-10 हजार के दो मुचलके जमा करने होंगे.
– यदि शर्त का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत का बंध पत्र स्वत: कैंसल हो जायेगा.
कोर्ट से जमानत मिलने का ग्राउंड
– आरोपित अर्जित शाश्वत एक अप्रैल से जेल में हैं.
– जमानत लेने को लेकर जुलूस नहीं निकालने व नेतृत्व नहीं करने की बात.

