किशोरी को अगवा कर शादी कर व दुष्कर्म करनेवाले पप्पू सिंह को 10 साल कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 May 2024 11:51 PM
किशोरी को अगवा कर शादी कर व दुष्कर्म करनेवाले पप्पू सिंह को 10 साल कारावास की सजा
17 अप्रैल 2018 की रात हुई घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता को रांची से किया था बरामद सन्हौला थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों में से एक पप्पू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिल कर छह साल पहले 17 अप्रैल 2018 को 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर न केवल हथियार की नोक पर उससे शादी की थी बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान विगत 29 अप्रैल को पप्पू सिंह को दोषी करार दिया गया था, जबकि तीन आरोपितों को रिहा कर दिया गया था. सोमवार को मामले में अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कुख्यात पप्पू सिंह को 10 साल कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. साथ ही कांड की पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का भी आदेश दिया है. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि 17 अप्रैल 2018 को हुई घटना के बाद 18 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने मामले में सन्हौला थाना में केस दर्ज कराया था. इसमें उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उससे शादी रचाने का आरोप लगाया था. घटना के बाद पप्पू सिंह ने हथियार की नोक पर शादी करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल की थी. उक्त मामले का खुलासा उस वक्त प्रभात खबर ने फोटो और खबर प्रकाशित कर किया था. इसके बाद मामले में पुलिस एक्टिव हुई, केस दर्ज हुआ. फिर आरोपितों की गिरफ्तारी की गयी थी. चार्जशीट के बाद मामले में कोर्ट में सुनवाई चली.
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