दो शराब तस्कर को पांच-पांच वर्ष की सजा एवं एक-एक लाख रुपया जुर्माना

Published at :04 Feb 2025 8:55 PM (IST)
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दो शराब तस्कर को पांच-पांच वर्ष की सजा एवं एक-एक लाख रुपया जुर्माना

प्रतिबंधित शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नितिन कौशिक ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है एवं दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है.

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बेतिया. प्रतिबंधित शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नितिन कौशिक ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है एवं दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता शुभम कुमार वर्मा नौतन थाना के खड़ा कुंजल ही गांव का एवं दिनेश चौधरी नौतन थाने के डाबरिया मंगलपुर गुदरिया परसौनी का रहने वाला हैं. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 28 जून वर्ष 2024 की है. मध्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक नागेंद्र प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर मच्छरगांवा रोड में अवैध शराब कारोबारी शराब का बड़ा खेप लेकर आने वाले हैं. इस गुप्त सूचना पर 11:15 बजे रात्रि में एक बोलेरो गाड़ी को रोक कर मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी ने उसकी तलाशी ली तो उसे पर से पांच सौ एम एल का 456 बोतल कुल 228 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया एवं दोनों अभियुक्त शुभम कुमार वर्मा एवं दिनेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया. दोनों भारी मात्रा में दूसरे राज्य से बिहार में परिवहन कर अवैध शराब ला रहे थे. उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में उत्पाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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