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दो चरस तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा, दो-दो लाख जुर्माना

Updated at : 24 Jun 2024 9:37 PM (IST)
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दो चरस तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा, दो-दो लाख जुर्माना

लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व चरस एवं लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़े गए दो चरस तस्करों के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने उन्हें दोषी पाते हुए दस दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व चरस एवं लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़े गए दो चरस तस्करों के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने उन्हें दोषी पाते हुए दस दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर दो-दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी. सजायाफ्ता तस्कर लौरिया थाना क्षेत्र का बसवरिया निवासी भोला महतो तथा पूर्वी चंपारण पहाड़पुर लंगुनिया का श्यामसुंदर शर्मा है.

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 17 दिसंबर वर्ष 2021 की है. घटना के दिन लौरिया पुलिस एनएच पर पेट्रोलिंग कर रही थी. पेट्रोलिंग के दौरान परसा मठिया के समीप संदेहास्पद स्थिति में दो व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा. तलाशी लेने पर श्याम सुंदर शर्मा के पास से एक किलो चरस एवं जिंदा लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया था. वहीं भोला महतो के पास के पुलिस ने 950 ग्राम चरस बरामद किया था. इस संबंध में दोनों को गिरफ्तार करने के बाद प्राथमिक दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट में उन्हें दोषी पाते हुए 10 वर्ष तथा आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है.

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