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बगहा दो के तत्कालीन सीओ समेत तीन पर एफआइआर के आदेश

Updated at : 20 Aug 2025 6:21 PM (IST)
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बगहा दो के तत्कालीन सीओ समेत तीन पर एफआइआर के आदेश

बगहा के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी जगदीश राम, राजस्व पदाधिकारी विनय कुमार शर्मा और तत्कालीन अंचलाधिकारी (सीओ) निखिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है.

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बेतिया. जिले के बगहा दो अंचल के त्रिभवनी गांव में सरकारी जमीन के नामांतरण में धांधली को लेकर बगहा के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी जगदीश राम, राजस्व पदाधिकारी विनय कुमार शर्मा और तत्कालीन अंचलाधिकारी (सीओ) निखिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है. साथ ही, इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा जिलाधिकारी से की गई है मामला यह है कि त्रिभवनी निवासी नंद किशोर यादव ने वाद दाखिल कर राजस्व कर्मचारी जगदीश राम पर दाखिल-खारिज के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. नंद किशोर के मुताबिक, रिश्वत न देने पर जगदीश राम ने दाखिल-खारिज करने से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए परिवादी को एससी/एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी तक दी गई. मामले में 8 जुलाई सुनवाई के दौरान सीओ बगहा ने बताया कि जून में दर्ज आपत्ति के अनुसार, विवादित जमीन मृत जमाबंदीदार के पुत्र को बेची गई थी. जमाबंदीदार के छह उत्तराधिकारी (तीन भाई और तीन बहनें) होने के बावजूद, विक्रेता ने केवल एक-तिहाई हिस्सा कायम कर बिक्री कर दी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. हैरानी की बात यह है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी ने गैर-मजरूआ मालिक जमीन को रैयती जमीन बताकर इसका नामांतरण कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि जमाबंदी में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से नामांतरण को अंजाम दिया गया. अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस पूरे मामले को आपराधिक कृत्य करार देते हुए इसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला बताया और उक्त आदेश पारित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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